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अर्जुन पुरस्कार के लिए मुक्केबाज पहुंचा हाईकोर्ट

Wed, 27 Aug 2014 03:00 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 27 Aug 2014 03:00 PM IST
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HC notice to Centre for arjuna award.

दिल्ली हाईकोर्ट ने अर्जुन पुरस्कार देने में भेदभाव करने के आरोप संबंधी याचिका के आधार पर मंगलवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। अदालत ने नोटिस अर्जुन पुरस्कार नहीं मिलने से खफा होकर कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले मुक्केबाज मनोज कुमार की याचिका पर जारी किया है।

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न्यायमूर्ति विभु बखरू ने खेल मंत्रालय से अर्जुन पुरस्कार देने के लिए गठित चयन समिति और पुरस्कार देने के मानदंड बताने का निर्देश दिया है। इतना ही नहीं अदालत ने केंद्र सरकार से चयन समिति और पुरस्कार के लिए चुने गए खिलाड़ियों से जुड़े सभी दस्तावेज पेश करने का आदेश दिया है।
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अदालत ने मामले की सुनवाई 28 अगस्त तय की है। मनोज कुमार के अधिवक्ता राहुल मेहरा ने आरोप लगाया कि गलत लोग पुरस्कार देने के बारे में निर्णय ले रहे हैं। उन्होंने हाईकोर्ट से याचिका का निपटारा होने तक पुरस्कार देने पर रोक लगाने की मांग की।
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उन्होंने कहा कि मनोज 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता हैं, लेकिन कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है। पुरस्कार 29 अगस्त को दिए जाने हैं।

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