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आम लोगों के लिए फिर से खुल जाएगा इंडिया गेट लॉन!
अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Thu, 30 Jan 2014 12:11 PM IST
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हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस के उस तर्क पर असहमति जताई है कि इंडिया गेट लॉन और उससे जुड़े पार्किंग क्षेत्र को सुरक्षा के मद्देनजर आम लोगों के लिए बंद किया गया है। यहीं नहीं, कोर्ट ने यह सवाल भी पूछा है कि किसके आदेश पर इंडिया गेट का लॉन बंद किया गया है।
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कोर्ट ने कहा कि पुलिस को शपथपत्र सहित स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि आखिर किस के आदेश पर और क्यों इसे बंद किया गया है। अदालत ने पुलिस को चार सप्ताह में अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने मामले की सुनवाई 23 अप्रैल तय कर दी।
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सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा कि सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में पुलिस ने कहा है कि पुलिस आयुक्त के मौखिक आदेश पर लॉन और पार्किंग को बंद किया गया था। आपने जो कारण अदालत को बताया है वही कारण आरटीआई के जवाब में क्यों नहीं दिया।
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इससे पहले अदालत ने इस मामले में गृह मंत्रालय और पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। अदालत धनंजय जैन की दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है। उन्होंने पुलिस के मौखिक आदेश को गैरकानूनी बताते हुए लॉन और पार्किंग को आम लोगों के लिए खोलने का निर्देश देने का आग्रह किया है।
उन्होंने कहा कि हैदराबाद ब्लास्ट 2013 के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मौखिक आदेश पर इसे बंद कर दिया गया। इंडिया गेट क्षेत्र एक सार्वजनिक मनोरंजन और पर्यटन क्षेत्र है। इसे इस प्रकार मात्र किसी के मौखिक आदेश पर बंद नहीं किया जा सकता। यह सरासर आम लोगों के मौलिक अधिकार का हनन है।