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केवी दाखिला: कक्षा एक में प्रवेश के लिए दो अलग-अलग आयु मानदंड होने से असामान्य स्थिति पैदा होगी, हाईकोर्ट ने की टिप्पणी

Tue, 15 Mar 2022 03:07 AM IST
सुशील कुमार अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली 
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली  Published by: सुशील कुमार Updated Tue, 15 Mar 2022 03:07 AM IST
सार

अदालत ने कहा कि दिल्ली में एक जैसी शिक्षा देने वाले दो तरह के स्कूल नहीं हो सकते। हम एनसीटी में इस प्रकार की असमानता नहीं रख सकते। अदालत ने कहा कि केंद्र को इस मुद्दे पर काम करना होगा और अपना दिमाग लगाना होगा।

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Having two different age criteria for admission in class one would create unusual situation remarks HC regards KV Admission
दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : एएनआई

विस्तार

उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि एक ही शिक्षा के लिए शहर में दो तरह के स्कूलों नहीं हो सकते हैं। अदालत ने कहा एक स्कूल में  कक्षा एक में दाखिले के लिए आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु छह वर्ष और अन्य स्कूलों पांच वर्ष कैसे तय हो सकता है।

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न्यायमूर्ति रेखा पल्ली केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा एक में दाखिले के लिए न्यूनतम आयु छह वर्ष निर्धारित करने के केंद्रीय विद्यालय संगठन के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है। अदालत ने कहा वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) में हस्तक्षेप नहीं कर रही, लेकिन कक्षा एक में प्रवेश के लिए दो अलग-अलग आयु मानदंड होने से असामान्य स्थिति पैदा होगी। केवी भी अन्य स्कूलों की तरह एक स्कूल है। केंद्र यह नहीं कह सकता कि वह यह स्कूल चला रहा हूं।
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अदालत ने कहा कि दिल्ली में एक जैसी शिक्षा देने वाले दो तरह के स्कूल नहीं हो सकते। हम एनसीटी में इस प्रकार की असमानता नहीं रख सकते। अदालत ने कहा कि केंद्र को इस मुद्दे पर काम करना होगा और अपना दिमाग लगाना होगा। दिल्ली सरकार के वकील ने अदालत को बताया कि उसके स्कूलों में कक्षा एक में प्रवेश के लिए उम्र का मानदंड अभी भी पांच साल है और इसका केवी से कोई लेना-देना नहीं है। 
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केंद्र के वकील अपूर्व कुरुप ने कहा कि नए युग की पात्रता एनईपी के संदर्भ में है जो इस असमानता को दूर करने के लिए बनाई गई है और उसने राज्य के अधिकारियों को इसे अपनाने के लिए लिखा था। उन्होंने कहा केंद्र सभी को छह से अधिक उम्र की आवश्यकता के लिए लाने की कोशिश कर रहा है और 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पहले से ही इसका पालन कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि दिल्ली सरकार ने एनईपी को नहीं अपनाया है, माता-पिता और बच्चों को क्यों इसका परिणाम भुगतना चाहिए। कोर्ट शिक्षा नीति में नहीं आएगा। लेकिन आपको एकरूपता लाने  के लिए सक्रिय कदम उठाने होंगे। अदालत ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने हितधारकों को अग्रिम नोटिस दिया है कि एनईपी के संदर्भ में कक्षा एक के लिए प्रवेश मानदंड में बदलाव होगा जो 2020 में अस्तित्व में आया था।

क्या आपने एनईपी 2021 का पालन किया? क्या कोई सार्वजनिक सूचना थी जिसका आप इस वर्ष पालन करेंगे? नीति 2020 से है। कुछ सार्वजनिक नोटिस देना चाहिए था। अदालत ने केंद्र सरकार और केंद्रीय विद्यालय संगठन के वकील को इस मुद्दे पर रिकॉर्ड पर प्रासंगिक दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति प्रदान करते हुए कहा वह याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत देने पर इस मुद्दे पर एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करेंगी। अदालत ने मामले की सुनवाई 16 मार्च तय की है।


याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश वकील अशोक अग्रवाल ने कहा कि केवीएस ने अचानक उम्र मानदंड बदल दिया जिससे माता-पिता हैरान रह गए और कम से कम एक साल का नोटिस दिया जाना चाहिए था। केवीएस ने पहले अदालत को बताया था कि केंद्र द्वारा 9 जुलाई, 2020 को जारी की गई 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सख्त अनुपालन में आयु मानदंड को अपडेट किया गया था।

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