{"_id":"09717a9857538db2a373db44efff933f","slug":"had-stopped-drinking-he-chewing-wife-s-nose-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"शराब पीने से रोका तो काट डाली पत्नी की नाक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
शराब पीने से रोका तो काट डाली पत्नी की नाक
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Thu, 09 Apr 2015 12:33 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अदालत ने शराब पीने से रोकने पर दांत से पत्नी की नाक काटने वाले शख्स की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने उसे मिली एक साल और जुर्माने की सजा को बरकरार रखा है।
विज्ञापन
मंगलवार को अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि पीड़िता के बयान और मेडिकल रिपोर्ट से याची के दोष की पुष्टि होती है। नरेला निवासी दोषी ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को सत्र अदालत में चुनौती दी थी।
विज्ञापन
रोहिणी स्थित जिला व सत्र न्यायाधीश प्रदीप चड्ढा ने महेश सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी।
अदालत ने कहा कि पीड़िता के बयान और एमएलसी से याची का दोष साबित होता है। निचली अदालत द्वारा उसे सजा सुनाए जाने का फैसला सही है बल्कि उसे कम सजा सुनाई गई है। अभियोजन के मुताबिक महेश सिंह ने शराब के नशे में 15 मई 2011 को पत्नी से गाली गलौज की।
विज्ञापन
उसने जब ऐसा करने से मना किया तो वह नाराज हो गया और दांत से उसकी नाक काट ली। निचली अदालत ने महेश सिंह को दोषी ठहराते हुए एक साल कैद व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।