सब्बो व रिंकी दोषी करार: लड़कियों से छेड़छाड़ व अभद्रता पर दो किन्नरों को साढ़े तीन साल की कैद, 50 हजार दंड
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुरुग्राम
Published by: Vikas Kumar
Updated Mon, 19 Dec 2022 06:58 PM IST
सार
अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए। अदालत ने दोनों दोषियों को साढ़े तीन साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : फाइल फोटो