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Gurugram News: एक हफ्ते से फैल रहा जहरीला धुआं, जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान
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प्रदूषण नियंत्रण के लिए जारी हैं सख्त निर्देश, लेकिन जमीनी हकीकत अलग
मोहित शुक्ला
नूंह। जिले में प्रशासन के आदेश के बाद प्रदूषण की रोकथाम के लिए अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं। अधिकारी पटाखों व फसल अवशेष जलाने पर ध्यान दे रहे हैं लेकिन, जमीनी स्तर पर देखा जाए तो नूंह शहर में स्थिति कुछ और है। यहां पर एक हफ्ते से जल रहे कूड़े के ढेर पर किसी अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया है। इलाके में प्रदूषण को लेकर प्रशासन की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल करने की बात कही गई है। वहीं, प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे व फसल अवशेष जलाने पर जुर्माना लगाने की बात कही गई है। इसके लिए प्रशासन ने अधिकारियों को जिम्मेदारियां भी सौंप दी है। लेकिन, नूंह शहर के पुराने नल्हड़ रोड पर करीब एक हफ्ते से लगातार कूड़े के ढेर में लग रही आग किसी अधिकारी को दिखाई नहीं दे रही है। आग से उठ रहे धुएं के कारण स्थानीय लोगों को काफी परेशानी हो रही है। कई लोगों ने दुर्गंध व धुएं के कारण यहां से निकलना बंद कर दिया है। लेकिन यहां पास में रहने वाले लोगों के पास इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पहले तो कूड़े के ढेर के कारण दुर्गंध, गंदगी व बीमारी फैलती थी। लेकिन, अब इसमें आग लगाने के कारण लगातार धुआं भी फैल रहा है। लोगों का कहना है कि जहरीला धुआं फैल रहा है हमें इससे सांस की बीमारी फैलने का डर सता रहा है। प्रशासन को इसपर संज्ञान लेते हुए जल्द ही कार्रवाई करनी चाहिए।
मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर इस तरह की कोई घटना हो रही है तो इसपर कार्रवाई की जाएगी। हम देखते हैं कि मामला क्या है, अगर नियम का उल्लंघन हो रहा होगा तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। - क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी, विपिन
प्रशासन ने अधिकारियों को दिए निर्देश
प्रशासन की तरफ से पटाखों से फैलने वाले प्रदूषण की निगरानी के लिए पुलिस अधीक्षक नूंह, जिला नगर आयुक्त, सभी उपमंडल मजिस्ट्रेट, सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सभी बीडीपीओ, डीएसपी, ईओ व सचिव शहरी समितियां, सभी पुलिस थानों के एसएचओ, अग्निशमन अधिकारी और अन्य अग्निशमन कार्यालय कर्मचारी को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही नियमों का पालन ना करने पर भारतीय न्याय संहिता, विस्फोटक अधिनियम 1884 और विस्फोटक नियम, 2008 की सुसंगत धाराओं के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं।
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मोहित शुक्ला
नूंह। जिले में प्रशासन के आदेश के बाद प्रदूषण की रोकथाम के लिए अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं। अधिकारी पटाखों व फसल अवशेष जलाने पर ध्यान दे रहे हैं लेकिन, जमीनी स्तर पर देखा जाए तो नूंह शहर में स्थिति कुछ और है। यहां पर एक हफ्ते से जल रहे कूड़े के ढेर पर किसी अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया है। इलाके में प्रदूषण को लेकर प्रशासन की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल करने की बात कही गई है। वहीं, प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे व फसल अवशेष जलाने पर जुर्माना लगाने की बात कही गई है। इसके लिए प्रशासन ने अधिकारियों को जिम्मेदारियां भी सौंप दी है। लेकिन, नूंह शहर के पुराने नल्हड़ रोड पर करीब एक हफ्ते से लगातार कूड़े के ढेर में लग रही आग किसी अधिकारी को दिखाई नहीं दे रही है। आग से उठ रहे धुएं के कारण स्थानीय लोगों को काफी परेशानी हो रही है। कई लोगों ने दुर्गंध व धुएं के कारण यहां से निकलना बंद कर दिया है। लेकिन यहां पास में रहने वाले लोगों के पास इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पहले तो कूड़े के ढेर के कारण दुर्गंध, गंदगी व बीमारी फैलती थी। लेकिन, अब इसमें आग लगाने के कारण लगातार धुआं भी फैल रहा है। लोगों का कहना है कि जहरीला धुआं फैल रहा है हमें इससे सांस की बीमारी फैलने का डर सता रहा है। प्रशासन को इसपर संज्ञान लेते हुए जल्द ही कार्रवाई करनी चाहिए।
मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर इस तरह की कोई घटना हो रही है तो इसपर कार्रवाई की जाएगी। हम देखते हैं कि मामला क्या है, अगर नियम का उल्लंघन हो रहा होगा तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। - क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी, विपिन
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प्रशासन ने अधिकारियों को दिए निर्देश
प्रशासन की तरफ से पटाखों से फैलने वाले प्रदूषण की निगरानी के लिए पुलिस अधीक्षक नूंह, जिला नगर आयुक्त, सभी उपमंडल मजिस्ट्रेट, सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सभी बीडीपीओ, डीएसपी, ईओ व सचिव शहरी समितियां, सभी पुलिस थानों के एसएचओ, अग्निशमन अधिकारी और अन्य अग्निशमन कार्यालय कर्मचारी को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही नियमों का पालन ना करने पर भारतीय न्याय संहिता, विस्फोटक अधिनियम 1884 और विस्फोटक नियम, 2008 की सुसंगत धाराओं के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं।
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