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Gurugram News: बिजली कनेक्शन जारी करने के आदेश को ऊपरी अदालत ने किया खारिज

Fri, 27 Feb 2026 11:22 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 27 Feb 2026 11:22 PM IST
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The higher court rejected the order to issue electricity connection
गुरुग्राम। निचली अदालत की तरफ से बिजली निगम को दिए गए बिजली कनेक्शन जारी करने के आदेश को ऊपरी अदालत ने पलटते हुए खारिज कर दिया है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का भी जिक्र किया, जिसमें पानी, बिजली और सीवरेज कनेक्शन के लिए संबंधित विभाग से एनओसी होना जरूरी है।
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यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश सौरभ गुप्ता की अदालत ने दिया है। न्यू कॉलोनी निवासी प्रवीण कुमार की तरफ से अदालत में याचिका दायर की गई थी कि उन्होंने 26 जनवरी 2024 को न्यू कॉलोनी सब डिविजन में बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन दिया था, जिसको निगम ने खारिज कर दिया। उनका दावा था कि सभी दस्तावेज देने के बावजूद उनका कनेक्शन खारिज किया गया है। इस पर उन्होंने अदालत में याचिका दायर की। उनका कहना था कि उस जगह पर अन्य लोगों को कनेक्शन दिए गए हैं। निचली अदालत ने निगम को बिजली कनेक्शन जारी करने का आदेश दे दिया। इस फैसले को बिजली निगम ने ऊपरी अदालत में चुनौती दी। ऊपरी अदालत ने बिजली निगम की तरफ से दलील दी गई कि याचिकाकर्ता के पास फ्लैट की एनओसी नहीं है। उसका नक्शा भी पास नहीं हुआ है। एक ही मंजिल पर कई फ्लैट बने हुए हैं। संवाद
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