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Gurugram News: बेटे के ठहरने पर होटल द्वारा लिए गए अतिरिक्त रुपये मुआवजे के साथ लौटाने होंगे रुपये
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मनाली के लिए किया था गोइबिबो से पैकेज, 12 साल के बेटे के अलग से सात हजार 289 रुपये मांगे
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। पैकेज में होने के बाद भी होटल संचालक द्वारा दंपती के बेटे के ठहराने के लिए अतिरिक्त रुपये लिए गए। अब वह राशि मुआवजे के साथ वापस करनी होगी। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की सदस्य खुशविंदर कौर ने दिया है।
सेक्टर-27 निवासी दीपक गहलावत ने आयोग में दायर की याचिका में बताया कि उन्होंने गोइबिबो से मनाली का पैकेज लिया था। जब वह पत्नी और 12 वर्षीय बेटे के साथ तीन अक्तूबर 2021 को मनाली में हो स्पैन रिजॉर्ट एंड स्पा होटल में पहुंचे तो होटल संचालक ने उनसे बेटे के ठहरने के लिए अगल से सात हजार 289 रुपये मांगे। उनका कहना था कि पैकेज लेने के दौरान ही उन्होंने बेटे के ठहरने के लिए भी रुपये दिए थे।
आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद माना कि शिकायतकर्ता ने तीन से पांच अक्तूबर के लिए पैकेज लिया था। इसके लिए उन्होंने 36,486 रुपये भी दिए थे। बुकिंग दो वयस्क और एक बच्चे के लिए की गई थी। बुकिंग होने के बाद शिकायतकर्ता से बेटे के लिए अतिरिक्त रुपये लिए गए। इस पर गोइबिबो कंपनी और होटल संचालक मिलकर नौ प्रतिशत की दर से सात हजार 289 वापस करें। होटल संचालक द्वारा लेने वाले दिन से ब्याज देना होगा। इस दौरान शिकायतकर्ता को हुई मानसिक परेशानी पर 15 हजार रुपये का मुआवजा और 11 हजार रुपये कानूनी खर्च के भी देने होंगे।
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गुरुग्राम। पैकेज में होने के बाद भी होटल संचालक द्वारा दंपती के बेटे के ठहराने के लिए अतिरिक्त रुपये लिए गए। अब वह राशि मुआवजे के साथ वापस करनी होगी। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की सदस्य खुशविंदर कौर ने दिया है।
सेक्टर-27 निवासी दीपक गहलावत ने आयोग में दायर की याचिका में बताया कि उन्होंने गोइबिबो से मनाली का पैकेज लिया था। जब वह पत्नी और 12 वर्षीय बेटे के साथ तीन अक्तूबर 2021 को मनाली में हो स्पैन रिजॉर्ट एंड स्पा होटल में पहुंचे तो होटल संचालक ने उनसे बेटे के ठहरने के लिए अगल से सात हजार 289 रुपये मांगे। उनका कहना था कि पैकेज लेने के दौरान ही उन्होंने बेटे के ठहरने के लिए भी रुपये दिए थे।
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आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद माना कि शिकायतकर्ता ने तीन से पांच अक्तूबर के लिए पैकेज लिया था। इसके लिए उन्होंने 36,486 रुपये भी दिए थे। बुकिंग दो वयस्क और एक बच्चे के लिए की गई थी। बुकिंग होने के बाद शिकायतकर्ता से बेटे के लिए अतिरिक्त रुपये लिए गए। इस पर गोइबिबो कंपनी और होटल संचालक मिलकर नौ प्रतिशत की दर से सात हजार 289 वापस करें। होटल संचालक द्वारा लेने वाले दिन से ब्याज देना होगा। इस दौरान शिकायतकर्ता को हुई मानसिक परेशानी पर 15 हजार रुपये का मुआवजा और 11 हजार रुपये कानूनी खर्च के भी देने होंगे।
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