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Gurugram News: शीतला अस्पताल की याचिका को अदालत ने किया खारिज

Tue, 12 May 2026 05:38 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 12 May 2026 05:38 PM IST
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The court dismissed the petition of Sheetla Hospital.
नगर निगम द्वारा की जा रही तोड़फोड़ पर रोक लगाने की अदालत से की थी मांग
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। न्यू रेलवे रोड पर स्थित शीतला अस्पताल प्रबंधक द्वारा अदालत में दायर की गई याचिका को जिला अदालत ने खारिज कर दिया है। प्रबंधक की तरफ से याचिका दायर की कहा था कि नगर निगम की तरफ से तोड़फोड़ न की जाए। यह आदेश सिविल जज (जूनियर डिविजन) उमेश की अदालत ने दिया है।

अस्पताल प्रबंधन ने दायर याचिका में कहा कि नगर निगम गुरुग्राम द्वारा 28 अगस्त और 16 अक्तूबर 2023 को नोटिस भेजा गया था। नोटिस के तहत उन्होंने अस्पताल के निर्माण व अन्य चीजों की जानकारी मांगी गई थी।
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अदालत से प्रबंधक ने मांग की है कि नगर निगम तोड़फोड़ की कार्रवाई न करे। उन्हें आशंका है कि नगर निगम कार्रवाई कर सकती है। नगर निगम की तरफ से अदालत में दलील दी गई कि कोई भी नोटिस नहीं दिया गया था।
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अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिका को खारिज करते हुए आदेश दिया है कि अदालत मामले की सुनवाई तभी कर सकती है जब न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हो। इस मामले में याचिकाकर्ता यह साबित नहीं कर सका कि नगर निगम कोई कार्रवाई करने वाली है।
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