{"_id":"6a78946a545573d8ba0a62a7","slug":"public-announcements-regarding-the-removal-of-encroachments-in-hsvp-sectors-have-begun-gurgaon-news-c-24-1-gur1002-97276-2026-08-09","type":"story","status":"publish","title_hn":"Gurugram News: एचएसवीपी के सेक्टरों में अतिक्रमण हटाने की शुरू हुई मुनादी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Gurugram News: एचएसवीपी के सेक्टरों में अतिक्रमण हटाने की शुरू हुई मुनादी
विज्ञापन
सेक्टरवासियों को सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण स्वयं हटाने की हिदायत दी
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने अपने सेक्टरों में अतिक्रमण हटाने के लिए रविवार को मुनादी कराई। मुनादी में सेक्टरवासियों को सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण स्वयं हटाने की हिदायत दी गई।
मुनादी में लोगों को स्पष्ट कहा गया है कि घर, मकान या दुकानों के आगे सरकारी जमीन, रास्ते अथवा सार्वजनिक भूमि पर किए गए अतिक्रमण को स्वयं हटा लें। तय समय सीमा तक अतिक्रमण नहीं हटाने पर प्राधिकरण की ओर से इसे हटाने की कार्रवाई की जाएगी और इस दौरान होने वाला पूरा खर्च संबंधित मकान या संपत्ति मालिक से वसूला जाएगा।
मुनादी के दौरान रिहायशी मकानों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों को भी तुरंत बंद करने की चेतावनी दी जा रही है। प्राधिकरण की ओर से कहा गया है कि यदि रिहायशी मकान में नियमों के विपरीत व्यावसायिक गतिविधियां जारी रहती हैं तो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के नियमों के तहत मकान मालिक की संपत्ति के जब्ती समेत अन्य कार्रवाई की जा सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने अपने सेक्टरों में अतिक्रमण हटाने के लिए रविवार को मुनादी कराई। मुनादी में सेक्टरवासियों को सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण स्वयं हटाने की हिदायत दी गई।
मुनादी में लोगों को स्पष्ट कहा गया है कि घर, मकान या दुकानों के आगे सरकारी जमीन, रास्ते अथवा सार्वजनिक भूमि पर किए गए अतिक्रमण को स्वयं हटा लें। तय समय सीमा तक अतिक्रमण नहीं हटाने पर प्राधिकरण की ओर से इसे हटाने की कार्रवाई की जाएगी और इस दौरान होने वाला पूरा खर्च संबंधित मकान या संपत्ति मालिक से वसूला जाएगा।
विज्ञापन
मुनादी के दौरान रिहायशी मकानों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों को भी तुरंत बंद करने की चेतावनी दी जा रही है। प्राधिकरण की ओर से कहा गया है कि यदि रिहायशी मकान में नियमों के विपरीत व्यावसायिक गतिविधियां जारी रहती हैं तो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के नियमों के तहत मकान मालिक की संपत्ति के जब्ती समेत अन्य कार्रवाई की जा सकती है।
विज्ञापन