फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Premium refunded four days after death; now, compensation of one lakh must also be paid.

Gurugram News: मौत के चार दिन बाद लौटाया प्रीमियम, अब एक लाख मुआवजा भी देना होगा

Sun, 02 Aug 2026 12:19 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 02 Aug 2026 12:19 AM IST
विज्ञापन
Premium refunded four days after death; now, compensation of one lakh must also be paid.
-घर के लोन से जुड़ी बीमा पॉलिसी रद्द करने पर उपभोक्ता आयोग का आदेश
विज्ञापन

उपभोक्ता आयोग से
विराट त्यागी
गुरुग्राम। घर बनाने के लिए लिए गए लोन से जुड़ी बीमा पॉलिसी को बीमाधारक की मौत के चार दिन बाद प्रीमियम लौटाकर रद्द करना बैंक और बीमा कंपनी को भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने इसे सेवा में कमी और अनुचित व्यापार प्रथा मानते हुए शिकायतकर्ता को बीमा क्लेम के साथ एक लाख रुपये मुआवजा और 55 हजार रुपये वाद व्यय देने का आदेश दिया है।

शिकायतकर्ता रेखा ने आयोग को बताया कि उनके पति ने रेवाड़ी स्थित पंजाब नेशनल बैंक से आठ लाख रुपये का होम लोन लिया था। इसके साथ 12,093 रुपये की जीवन सुरक्षा बीमा पॉलिसी भी ली गई थी। 12 सितंबर 2021 को उनके पति की मृत्यु हो गई, लेकिन चार दिन बाद बैंक ने पॉलिसी का प्रीमियम वापस कर पॉलिसी रद्द कर दी। इसके बाद भी परिवार से लोन की चार किस्तों समेत करीब 1.20 लाख रुपये वसूले गए।आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माना कि बैंक का रवैया लापरवाहीपूर्ण था। आयोग ने बैंक को बीमा क्लेम और वसूली गई किस्तों की राशि 9 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने, मानसिक पीड़ा के लिए एक लाख रुपये तथा कानूनी खर्च के लिए 55 हजार रुपये देने का आदेश दिया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed