फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Order to return Rs 28.5 thousand due to illegal credit card payment

Gurugram News: क्रेडिट कार्ड से अवैध भुगतान के 28.5 हजार रुपये वापस करने का आदेश

Mon, 29 Jul 2024 05:59 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 29 Jul 2024 05:59 AM IST
विज्ञापन
Order to return Rs 28.5 thousand due to illegal credit card payment
उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने सुनाया फैसला, बैंक की सेवाओं में कमी पाई
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। उपभोक्ता आयोग ने तीन साल पहले एचडीएफसी के क्रेडिट कार्ड से अवैध रूप से 28.5 हजार रुपये की भुगतान राशि को वापस करने का आदेश दिया है। यह राशि नौ फीसदी ब्याज दर से दी जाएगी। इसके अलावा मानसिक तनाव के बीस हजार और कानूनी खर्च के 11 हजार रुपये भी देने होंगे। यह आदेश उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल ने दिया है। उपभोक्ता के कार्ड पर अमेजन सेलर सर्विसेज के नाम से ट्रांजेक्शन दिखाकर पैसे काट लिए थे। आयोग ने बैंक को दोषी ठहराते हुए कहा कि इस मामले में बैंक की सेवाओं में कमी रही हैं। शिकायतकर्ता ने अपनी याचिका में 18 फीसदी ब्याज दर और पचास हजार के मानसिक तनाव की मांग की थी।


पटेल नगर की रहने वाली शिकायतकर्ता अंजलि माहेश्वरी ने अपनी याचिका में बताया कि उसके पास एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है। अंजलि माहेश्वरी ने आठ मई 2021 को जब अपने क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट चेक की तो उसे पता चला करीब 28.5 हजार रुपये की राशि का लेनदेन अमेजन सेलर सर्विसेज, मुंबई के पक्ष में दिख रखा है। अंजलि माहेश्वरी को हैरानी हुई कि इस लेनदेन से संबंधित न तो कोई संदेश और न ही कोई ओटीपी प्राप्त हुआ था। इसके बाद पीड़िता ने अपना क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिया । इस अवैध लेनदेन की शिकायत बैंक में दर्ज कराई थी। बैंक अधिकारियों ने पीड़िता को आश्वासन दिया कि वे इसकी जांच करेंगे, लेकिन कुछ नहीं किया गया और न ही इस अवैध लेनदेन की राशि पीड़िता के खाते में वापस की थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed