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नूंह हिंसा: दंगे के लिए कांग्रेस विधायक की IT सेल ने की थी 500-500 रुपये की उगाही, बने थे व्हाट्सएप ग्रुप

Wed, 21 Feb 2024 10:58 PM IST
Vikas Kumar राजूद्दीन जंग, नगीना/नूंह
राजूद्दीन जंग, नगीना/नूंह Published by: Vikas Kumar Updated Wed, 21 Feb 2024 10:58 PM IST
सार

बीते वर्ष 31 जुलाई को हुई हिंसा में नगीना के बड़कली चौक पर हिंदू समाज के दुकानदारों की दुकानें चुन-चुनकर जलाई गई थीं। इसका असर फिरोजपुर झिरका और सिंगर और नूंह में भी दिखाई दिया था। 

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nuh violence UAPA against 44 including Congress MLA Maman Khan
कांग्रेस विधायक मामन खान। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हरियाणा के फिरोजपुर झिरका के विधायक मामन खान इंजीनियर की आईटी सेल ने दंगा भड़काने के लिए 500-500 रुपये की उगाही की थी। रुपये जुटाने के लिए आईटी सेल ने कई व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे। इतना ही नहीं विधायक के सुरक्षा कर्मी जयप्रकाश के बयान के मुताबिक मामन खान ने 29 से 31 जुलाई के दौरान फिरोजपुर झिरका विधानसभा के गांव अटेरना शमशाबाद, साइमीर बास, पाठखोरी, रानीका, माडीखेड़ा व पुन्हाना खंड के गांव सिंगार का दौरा भी किया था। 

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बीते वर्ष 31 जुलाई को हुई हिंसा में नगीना के बड़कली चौक पर हिंदू समाज के दुकानदारों की दुकानें चुन-चुनकर जलाई गई थीं। इसका असर फिरोजपुर झिरका और सिंगर और नूंह में भी दिखाई दिया था। तनाव के कारण महीनेभर बाजार बंद रहे थे। पिछले महीने 15 जनवरी को दाखिल किए गए आरोप पत्र में कांग्रेस विधायक मामन खान समेत 44 आरोपियों पर यूएपीए की धारा 3,10,11 भी लगाई गई है। आमतौर पर यह धारा देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर लगाई जाती है। 

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नगीना पुलिस थाना के जांच अधिकारी रतन सिंह ने बताया कि फिरोजपुर झिरका के कांग्रेस विधायक मामन खान समेत 44 आरोपियों पर गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 2019 (यूएपीए) की धाराएं लगाई गई हैं। इस धारा में दोषी पाए जाने पर पांच साल तक की सजा का प्रावधान होता है। 

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इसके अतिरिक्त आगजनी, हिंसा करना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, साजिश रचना की धाराओं में 1 अगस्त 2023 को मुकदमा नंबर 149 दर्ज हुआ था। वहीं 53 पेज की रिपोर्ट में 30 गवाहों और 65 सीडीआर का खुलासा भी हुआ है। नोटकी गांव के पूर्व सरपंच उमर मोहम्मद, रजाक उर्फ पटवारी समेत कुछ आरोपियों को निर्दोष पाया गया है। इसके अलावा कांग्रेस विधायक द्वारा 30 जुलाई को फेसबुक पर जारी की गई पोस्ट पर भी संज्ञान लिया गया है।

मुलजिम बनाए गए लोग
फिरोजपुर झिरका खंड से लुकमान चकरंगाला, अकरम कालाखेडा समेत पिनगवां खंड के वारिस रनियाला पटाकपुर, जावेद ढाणा, आरिफ औथा के अलावा खंड तावडू के उमर पचगावां नगीना खंड के आदिल, हरीश, आदिल, उमरदीन, अरशद, शकील, शाकिर, हारून, मन्नान, मुस्तकीम, साहिल, फजरनूर, साहिल सभी गांव नगीना व साबिर उलेटा, तौफीक गुमटबिहारी, आमिर मरोडा, साजिद बदरपुर, साहिद पिथोरपुरी, शाहरुख अटेरना शमशाबाद, आमीन भादस, जकरिया, इरसाद, राशिद दिन रशीद मुजाहिद शाकिर, अरसद सभी गांव अटेरना शमशाबाद, साहिल, सद्दाम, मुकीम, वसीम, आमीन, मम्मन खान विधायक गांव भादस के अतिरिक्त नूंह खंड मोहम्मद रफीक खेडला नूंह, मोहम्मद कैफ, फैजान गांव आकेडा, तालिम सबलाना कामां तथा एक अन्य को अपराधी बनाया गया है।

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