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चौहरे हत्याकांड : मुख्य गवाह विधि पहुंची थाने, पुलिस ने परिजनों को काउंसलिंग कराने की सलाह दी
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गुरुग्राम। राजेंद्रा पार्क क्षेत्र में चार लोगों की हत्या की मुख्य गवाह विधि को लेकर परिजन थाने पहुंचे। जहां पर पुलिस कर्मियों से बातचीत के बाद जब उसे लेकर अदालत चलने की बात हुई तो वह रोने लगी। इस पर परिजनों ने पुलिस को लिख कर दिया है कि वह मुकदमे के ट्रायल के दौरान अदालत में उसका बयान दर्ज कराएंगे। थाना प्रभारी ने उन्हें सलाह दिया कि वह पहले उसकी काउंसलिंग कराएं।
विधि का अदालत में बयान दर्ज होने में अभी समय लगेगा। पुलिस की ओर से जारी नोटिस के बाद परिजन दो दिन पहले उसे लेकर थाने पहुंचे थे। जहां पर पुलिस कर्मियों ने उससे बातचीत की। इस दौरान महिला पुलिस कर्मी भी सादी वर्दी में मौजूद रही। इस दौरान उसने वारदात के समय बाबा के आने की बात तो कही लेकिन उसके आगे कुछ बता पाने में झिझक रही थी। जब उसे अदालत लेकर चलने की बात कही गई तो विधि रोने लगी। करीब ढाई माह पहले रिटायर्ड फौजी राव राय सिंह ने अपनी बहू, किरायेदार, उसकी पत्नी और उसकी बेटी की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी थी। इस दौरान विधि गंभीर रूप से घायल थी। जिसका सफदरजंग अस्पताल में 11 दिन उपचार चला था। अब वह अपने परिजनों के पास है।
विधि को अदालत में बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस दिया गया था। इसके बाद परिजन उसे लेकर थाने आये थे। अभी वह अदालत में बयान देने लायक नहीं है। परिजनों को उसकी काउंसलिंग कराने की सलाह दी गई है। - राजीव यादव, एसीपी उद्योग, गुरुग्राम।
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विधि का अदालत में बयान दर्ज होने में अभी समय लगेगा। पुलिस की ओर से जारी नोटिस के बाद परिजन दो दिन पहले उसे लेकर थाने पहुंचे थे। जहां पर पुलिस कर्मियों ने उससे बातचीत की। इस दौरान महिला पुलिस कर्मी भी सादी वर्दी में मौजूद रही। इस दौरान उसने वारदात के समय बाबा के आने की बात तो कही लेकिन उसके आगे कुछ बता पाने में झिझक रही थी। जब उसे अदालत लेकर चलने की बात कही गई तो विधि रोने लगी। करीब ढाई माह पहले रिटायर्ड फौजी राव राय सिंह ने अपनी बहू, किरायेदार, उसकी पत्नी और उसकी बेटी की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी थी। इस दौरान विधि गंभीर रूप से घायल थी। जिसका सफदरजंग अस्पताल में 11 दिन उपचार चला था। अब वह अपने परिजनों के पास है।
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विधि को अदालत में बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस दिया गया था। इसके बाद परिजन उसे लेकर थाने आये थे। अभी वह अदालत में बयान देने लायक नहीं है। परिजनों को उसकी काउंसलिंग कराने की सलाह दी गई है। - राजीव यादव, एसीपी उद्योग, गुरुग्राम।
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