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Gurugram News: नगर निगम के अधिकारी पर स्वामित्व योजना में अनियमितता बरतने के आरोप
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अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय को भेजी रिपोर्ट
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत नगर निगम गुरुग्राम के अधिकारियों व कर्मचारियों पर मामले में अनियमितता बरतने के आरोपों की गहनता से जांच की जा रही है। नगर निगम की विजिलेंस विंग द्वारा पूर्व में की गई जांच के आधार पर एक अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय को रिपोर्ट भेजी गई है।
निगमायुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने बताया कि मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की फ्लैगशिप योजना है। इस योजना के तहत शहरी निकायों की तहबाजारी पर भूमि, किराये पर दुकान या मकान, लीज, लाइसेंस फीस पर 20 वर्ष या इससे अधिक अवधि के काबिज व्यक्तियों को स्वामित्व का अधिकार दिया गया है। नगर निगम क्षेत्र में योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को स्वामित्व का अधिकार दिया गया है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत तत्कालीन जोनल टैक्सेशन अधिकारी दिनेश कुमार पर अनियमितता बरतने के आरोप लगे थे। नगर निगम गुरुग्राम की विजिलेंस विंग द्वारा उन सभी आरोपों की गहनता से जांच की गई है और संबंधित अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय को रिपोर्ट भेजी जा चुकी है।
निगमायुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने बताया कि इस योजना के तहत आरोपों में अन्य कर्मचारियों की संलिप्तता की भी गहनता से जांच विजिलेंस विंग द्वारा की जा रही है। जांच के दौरान दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत नगर निगम गुरुग्राम के अधिकारियों व कर्मचारियों पर मामले में अनियमितता बरतने के आरोपों की गहनता से जांच की जा रही है। नगर निगम की विजिलेंस विंग द्वारा पूर्व में की गई जांच के आधार पर एक अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय को रिपोर्ट भेजी गई है।
निगमायुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने बताया कि मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की फ्लैगशिप योजना है। इस योजना के तहत शहरी निकायों की तहबाजारी पर भूमि, किराये पर दुकान या मकान, लीज, लाइसेंस फीस पर 20 वर्ष या इससे अधिक अवधि के काबिज व्यक्तियों को स्वामित्व का अधिकार दिया गया है। नगर निगम क्षेत्र में योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को स्वामित्व का अधिकार दिया गया है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत तत्कालीन जोनल टैक्सेशन अधिकारी दिनेश कुमार पर अनियमितता बरतने के आरोप लगे थे। नगर निगम गुरुग्राम की विजिलेंस विंग द्वारा उन सभी आरोपों की गहनता से जांच की गई है और संबंधित अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय को रिपोर्ट भेजी जा चुकी है।
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निगमायुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने बताया कि इस योजना के तहत आरोपों में अन्य कर्मचारियों की संलिप्तता की भी गहनता से जांच विजिलेंस विंग द्वारा की जा रही है। जांच के दौरान दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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