गुरुग्राम में कोरोना का कहर: नए शहर में लगातार बढ़ रही संक्रमितों की संख्या, आपात सेवाओं को छोड़कर आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध
डीएलएफ सहित न्यू गुरुग्राम में 26 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। पूरे इलाके में स्वास्थ्य कर्मियों को भेजकर प्रत्येक व्यक्ति की जांच और स्क्रीनिंग कराई जाएगी।
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नए शहर में लगातार बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए अधिकांश क्षेत्र को सील कर दिया गया है। यहां आपात सेवाओं को छोड़कर आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इन क्षेत्रों में अब प्रशासन की ओर से जारी पास के आधार पर ही आवाजाही हो सकेगी। डीएलएफ सहित न्यू गुरुग्राम में 26 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। पूरे इलाके में स्वास्थ्य कर्मियों को भेजकर प्रत्येक व्यक्ति की जांच और स्क्रीनिंग कराई जाएगी।
आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से एसडीएम गुरुग्राम और एसडीएम बादशाहपुर को पुलिस की मदद से कंटेनमेंट जोन की सीमाएं तय कर उसमें प्रवेश व निकासी स्थानों को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही एसडीएम को आवश्यक सेवाओं तथा आपात स्थिति में आवागमन के लिए पास जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। सबसे ज्यादा सात कंटेनमेंट जोन बादशाहपुर क्षेत्र में बनाए गए हैं। सुशांत लोक स्थित चंद्रलोक में पांच, तिगरा एरिया में छह, फाजिलपुर में दो और वजीराबाद (सेक्टर 52, 57) में एक कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। पुराने शहर और ग्रामीण क्षेत्र को शामिल करते हुए गढ़ी एरिया में दो जोन बनाए गए हैं।
जांच के लिए घर-घर जाएंगे स्वास्थ्य कर्मी
कंटेनमेंट जोन क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें डोर टू डोर स्क्रीनिंग, थर्मल स्कैनिंग और जांच करेंगी। प्राधिकरण की ओर से सिविल सर्जन डॉ. विरेंद्र यादव को टीम तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। महानगर सिटी बस लिमिटेड प्रबंधन को टीमों को संबंधित क्षेत्र में ले जाने और लाने के लिए कुल छह बसों की व्यवस्था करने को कहा गया है। अगर 14 दिन तक कोई भी नया केस नहीं आया तो कंटेनमेंट जोन की पाबंदियां खत्म हो जाएंगी। अगर केस बढ़ते रहे तो पाबंदियां जारी रहेंगी।
इन क्षेत्रों को किया सील
बादशाहपुर में सेक्टर 66 में टावर के ( ईस्ट), टावर एम ( वेस्ट), नार्थ रोड, साउथ पार्क, एम्मार पालम ड्राइव अपार्टमेंट, सेक्टर 61 में पायनियर पार्क के जी टावर, पायनियर पार्क वेस्ट के टावर एफ, नार्थ डी 504, साउथ डी 504, सेक्टर 66 में ईस्ट एमए थ्री टावर, नार्थ रोड, साउथ पार्क, बीपीटीपी सोसाइटी, पार्क मेंशन, फाजिलपुर में सेंट्रल पार्क रिजाल्ट के पंद्रह से 14वें फ्लोर तक, सेक्टर 72 में परिमंती के सातवें से नौवें फ्लोर में आवाजाही प्रतिबंधित की गई है। तिगरा क्षेत्र में बानी स्क्वायर की बिल्डिंग दो, सेक्टर 50 में हबीकस सोसाइटी, निर्वान कालोनी, टावर 13, टावर 14, नार्थ क्लोज, निर्वान कंट्री सोसाइटी, टावर -7, टावर आठ, टावर नौ, नार्थ निर्वान कंट्री में, सेक्टर 51 में समसपुर गांव, एमटूके सोसाइटी, सिटीजन सोसाइटी और सेक्टर 47 में टावर तीन, टावर दो, यूनिवर्ल्ड गार्डन, सुशांत लोक के चंद्रलोक के तहत सेक्टर 28 में टावर वन की नौवीं से 11वीं मंजिल, अंबर कोर्ट, एस्सल टॉवर अपार्टमेंट और डीएलएफ फेस 5 में मंगोलियाज के 14वें से 16वें फ्लोर तक, डीएलएफ फेज चार में रिजवुड स्टेट के टावर सी और बी, वजीराबाद में सेक्टर 45 में मकान नंबर 124 से 148 तक, साउथ सिटी में मकान नंबर 35 से 60 तक, घाटा के सेक्टर 58 में टावर डब्ल्यू डब्ल्यू और टावर एच आयरोग्रांड आर्क, सेक्टर 54 में द क्रेस्ट सोसाइटी के टावर ई और एफ को सील किया गया है।
न्यू गुरुग्राम में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं इसलिए यहां पाबंदियां लगाई गई हैं। संबंधित एसडीएम को उनके कार्यक्षेत्र में पड़ने वाले कंटेनमेंट जोन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। क्लस्टर प्रभारी उस क्षेत्र में इंसीडेंट कमांडर के तौर पर राहत कार्यों की देखरेख करेंगे। इंसीडेंट कमांडर एसओपी के अनुसार काम करेंगे। किसी भी अधिकारी या कर्मचारी ने कोताही की, तो उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी। -डॉ. यश गर्ग, चेयरमैन, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण