फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   Life imprisonment to wife and cousin for murder of husband

Gurugram News: पति की हत्या में पत्नी और ममेरे भाई को आजीवन कारावास

Sat, 20 Jul 2024 05:15 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 20 Jul 2024 05:15 AM IST
विज्ञापन
Life imprisonment to wife and cousin for murder of husband
- अवैध प्रेम प्रसंग के चलते की थी हत्या, 2019 में पुलिस ने किया था गिरफ्तार
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। अदालत ने चार साल पहले पति की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पत्नी ज्योति और मृतक के ममेरे भाई सचिन को दोषी करार दिया है। अदालत ने सचिन व ज्योति को धारा 302 के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सचिन को आजीवन कारावास के साथ शस्त्र अधिनियम के तहत दो वर्ष की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है। फैसला अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश तरुण सिंघल की अदालत ने दिया है।
पीड़ित परिवार की तरफ से पेश अधिवक्ता मनीष शांडिल्य ने बताया कि सचिन और ज्योति के बीच अवैध संबंध थे। जिसके चलते सचिन और ज्योति ने संदीप की हत्या करने की योजना बनायी थी। ज्योति ने पति संदीप के घर से निकलने की जानकारी सचिन को दी थी। जिसके चलते सचिन ने पीछे करते हुए गांव सीही से द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जाने वाली सड़क के पास संदीप को गोली मार दी थी। संदीप ने वीडियो में सचिन का नाम लिया था जो घटनास्थल पर मौजूद एक व्यक्ति ने रिकॉर्ड किया था। साथ ही काॅल डिटेल से साबित हो गया कि हत्या के समय दोनों काॅल पर थे। थाना सेक्टर 37 में यह मामला दर्ज किया गया था।
विज्ञापन


थाना सेक्टर 37 को गांव सीही से द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जाने वाली सड़क पर संदीप के गोली लगने से घायल होने की सूचना मिली थी। पुलिस संदीप को उपचार के लिए अस्पताल ले गयी, जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गयी थी। इस मामले में संदीप के भाई ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि इसके मामा के लड़के सचिन और भाभी ज्योति ने मिलकर संदीप की गोली मारकर हत्या की है।पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोषी सचिन निवासी जिला गाजियाबाद और ज्योति निवासी जिला मेरठ को नवंबर 2019 में गिरफ्तार कर लिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed