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Gurugram News: नाबालिग से दुष्कर्म करने पर उम्रकैद व जुर्माने की सजा

Sat, 28 Sep 2024 12:46 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 28 Sep 2024 12:46 AM IST
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Life imprisonment and fine for raping a minor
25 दिसंबर 2018 को दर्ज किया गया था केस, 40 वर्ष का है आरोपीअमर उजाला ब्यूरो
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गुरुग्राम। अदालत ने करीब छह साल पहले नाबालिग से दुष्कर्म किए जाने के मामले में दोषी को उम्रकैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। इस संबंध में महिला थाना में 25 दिसंबर 2018 को आरोपी पर केस दर्ज कराया गया था। पिछले करीब छह साल कोर्ट में मामले की सुनवाई चली और सबूत व गवाहों के आधार आरोपी को कोर्ट ने सजा सुनाई।

25 दिसंबर 2018 को एक नाबालिग से दुष्कर्म पर पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज कर आरोपी योगेंद्र (40 वर्षीय) को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद पुलिस ने गवाह व सबूत अदालत में पेश किया। करीब छह साल बाद अदालत ने सजा पर फैसला सुनाया। एडिशनल सेशन जज अश्वनी कुमार की अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को धारा छह पॉक्सो एक्ट के तहत उम्रकैद व 50 हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा धारा आठ पॉक्सो एक्ट के तहत तीन वर्ष की सजा, 10 हजार रुपये का जुर्माना और धारा 506 आईपीसी के तहत छह महीने की सजा व 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। कुल मिलाकर कोर्ट ने दोषी पर 65 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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