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हरेरा ने तीन बिल्डरों पर लगाया 2.25 करोड़ का जुर्माना

Thu, 28 Jan 2021 06:17 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 28 Jan 2021 06:17 PM IST
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Harera imposed fine of Rs 2.25 crore on three builders in gurugram
गुरुग्राम। हरियाणा भू संपदा विनियामक प्राधिकरण (हरेरा) गुरुग्राम ने नियमों का उल्लंघन कर निर्माण करने वाले बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2.25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। हरेरा गुरुग्राम के प्रवक्ता दीपा मलिक ने इस बारे में बताया कि हरेरा के अध्यक्ष डॉ. केके खंडेलवाल की अध्यक्षता वाली पीठ ने अवैध कार्य करने वाले तीन बिल्डरों पर 2.25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
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इनमें मेसर्स एसपीएस होम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड पर एक करोड़, मेसर्स विस्तार ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड पर 75 लाख और मेसर्स रॉयल इंन्फ्रा बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा, परियोजनाओं में अनधिकृत निर्माण को ढहाने के लिए गुरुग्राम के नगर निगम आयुक्त को सूचना दी गई है। उन्होंने बताया कि रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) एक्ट 2016 की धारा 3 (1) के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।
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हरेरा में पंजीकरण जरूरी
हरेरा अधिनियम के तहत हरेरा से पंजीकृत करवाए बिना कोई भी प्रमोटर किसी भी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट का हिस्सा, योजनागत क्षेत्र, कोई भी प्लॉट, अपार्टमेंट, भवन का न तो विज्ञापन कर सकता है और न ही उसकी मार्केटिंग, बुकिंग, बिक्री या बिक्री के लिए ऑफर दे सकता है। रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) एक्ट 2016 के मुताबिक, कोई भी प्रमोटर अपने प्रोजेक्ट को हरेरा से पंजीकृत किए बिना उक्त गतिविधियां नहीं कर सकता।
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बिना पंजीकरण कर रहे थे विज्ञापन
हरेरा प्रवक्ता के मुताबिक मेसर्स एसपीएस होम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स विस्तार ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स रॉयल इंन्फ्रा बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड प्रोजेक्ट को बिना हरेरा में पंजीकृत कराए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने प्रोजेक्ट की बिक्री के लिए विज्ञापन दे रहे थे। जिन प्रोजेक्ट के लिए विज्ञापन दिया जा रहा था, उनमें एसपीएस होम्स (सेक्टर-30), सैफ्रोन होम्स (सेक्टर-67) और रॉयल होम्स (सेक्टर-39) शामिल हैं। इसके अलावा इनके बिल्डर प्रोजेक्ट्स में अनाधिकृत निर्माण भी कर रहे थे। इस पर संज्ञान लेते हुए हरेरा ने आरोपियों के खिलाफ मोटा जुर्माना लगाया है।
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