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Gurugram News: नाबालिग के साथ कुकर्म के दोषी को पांच साल की सजा
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। तीन साल पहले नाबालिग के साथ कुकर्म करने के मामले में जिला अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए पांच साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी प्रेमचंद पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश जैस्मिन शर्मा की अदालत ने दिया है। पीड़ित के पिता की शिकायत पर डीएलएफ सेक्टर-29 थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
23 मई 2022 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि आरोपी ने उनके बेटे के साथ कुकर्म करने के बाद जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने आरोपी प्रेमचंद को गिरफ्तार किया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषी को पांच साल की कठोर कारावास की सजा और 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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गुरुग्राम। तीन साल पहले नाबालिग के साथ कुकर्म करने के मामले में जिला अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए पांच साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी प्रेमचंद पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश जैस्मिन शर्मा की अदालत ने दिया है। पीड़ित के पिता की शिकायत पर डीएलएफ सेक्टर-29 थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
23 मई 2022 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि आरोपी ने उनके बेटे के साथ कुकर्म करने के बाद जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने आरोपी प्रेमचंद को गिरफ्तार किया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषी को पांच साल की कठोर कारावास की सजा और 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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