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युवक से मोबाइल छीनने वालों को 5-5 साल कैद

Wed, 12 Dec 2018 05:39 PM IST
Updated Wed, 12 Dec 2018 05:39 PM IST
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युवक से मोबाइल छीनने वालों को 5-5 साल कैद
युवक से मोबाइल झपटने वालों को 5-5 साल कैद
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गुरुग्राम। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एके बिश्रोई की अदालत में मोबाइल झपटमारी के एक मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने सबूतों एवं गवाहों के आधार पर दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 5-5 साल की कैद सुनाई। दोनों पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न चुकाने पर उन्हें 6-6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रवीण कुमार सोनी ने बताया कि 19 दिसंबर 2017 को सेक्टर-4 निवासी तपन ने सेक्टर-9ए थाना पुलिस को शिकायत दी थी कि वह सेक्टर-5 स्थित चिकित्सा क्लीनिक में कार्यरत है। वह ड्यूटी कर रात करीब 8.30 बजे घर जा रहा था। वह जब सीसीए स्कूल के पास पहुंचा तो बाइक सवार दो युवक आए और उसके हाथ से मोबाइल छीनकर भाग निकले। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने मूलरूप से अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के गांव सोफा निवासी शिव कुमार व गब्बर खान को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जिन्हें अदालत ने जेल भेज दिया था।
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आरोपी गब्बर से पुलिस ने मोबाइल व वारदात में प्रयोग की गई बाइक भी बरामद कर ली थी। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर 7 अन्य मोबाइल भी बरामद किए थे। बाद में आरोपियों को अदालत से जमानत मिल गई थी। जमानत पर बाहर आने के बाद दोनों आरोपी शिकायतकर्ता के घर पहुंचे और उससे केस वापस लेकर समझौता करने की बात कही। इस बात को शिकायतकर्ता ने रिकॉर्ड कर लिया जिसे बतौर सबूत उसने अदालत में पेश भी किया। जिससे आरोपियों पर लगे आरोप साबित हो गए। मंगलवार को अदालत ने उन्हें उक्त सजा सुनाई।
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