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गंदगी फैलाने वालों पर और कसेगा चालान का शिकंजा
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गुरुग्राम। मौजूदा वित्त वर्ष में लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व वसूली के लिए नगर निगम लगातार जुर्माने और चालान की कार्रवाई कर रहा है। मंगलवार को डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर एवं चालानिंग नोडल अधिकारी डॉ. विजयपाल यादव ने चालान प्रक्रिया के लिए अधिकृत अधिकारियों को चालान प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। चालानों की रिकवरी पर भी जोर दिया।
इस संबंध में निगम के आयुक्त मुकेश कुमार आहूजा पहले ही नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। डॉ. यादव ने मंगलवार को निर्देश देते हुए कहा कि किए गए चालानों की संख्या बहुत कम है। इस कार्य के लिए अधिकृत कर्मचारी गंभीरता से काम नहीं कर रहे हैं। डॉ. यादव ने बताया कि कचरा फेंकने पर 5 हजार रुपये और छह महीने की सजा या दोनों का प्रावधान है। खुले में शौच करने पर 500 रुपये, खुले में पेशाब करने पर 500 रुपये, पानी का दुरुपयोग करने पर 500 रुपये, बिल्डिंग मैटेरियल या मलबा फेंकने पर 25 हजार से 50 हजार रुपये तक, कचरा जलाने पर 5 हजार रुपये, अनाधिकृत बैनर, पोस्टर लगाने पर तीन हजार से लेकर 10 हजार जुर्माना और छह महीने की सजा तक का प्रावधान है। अवैध मीट की बिक्री पर 5 हजार रुपये, अवैध पशु कटान पर सीलिंग और छह महीने की सजा का प्रावधान है। इसी प्रकार अन्य नियमों के उल्लंघन पर भी जुर्माना और चालान प्रस्तावित हैं।
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इस संबंध में निगम के आयुक्त मुकेश कुमार आहूजा पहले ही नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। डॉ. यादव ने मंगलवार को निर्देश देते हुए कहा कि किए गए चालानों की संख्या बहुत कम है। इस कार्य के लिए अधिकृत कर्मचारी गंभीरता से काम नहीं कर रहे हैं। डॉ. यादव ने बताया कि कचरा फेंकने पर 5 हजार रुपये और छह महीने की सजा या दोनों का प्रावधान है। खुले में शौच करने पर 500 रुपये, खुले में पेशाब करने पर 500 रुपये, पानी का दुरुपयोग करने पर 500 रुपये, बिल्डिंग मैटेरियल या मलबा फेंकने पर 25 हजार से 50 हजार रुपये तक, कचरा जलाने पर 5 हजार रुपये, अनाधिकृत बैनर, पोस्टर लगाने पर तीन हजार से लेकर 10 हजार जुर्माना और छह महीने की सजा तक का प्रावधान है। अवैध मीट की बिक्री पर 5 हजार रुपये, अवैध पशु कटान पर सीलिंग और छह महीने की सजा का प्रावधान है। इसी प्रकार अन्य नियमों के उल्लंघन पर भी जुर्माना और चालान प्रस्तावित हैं।
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