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अवैध कॉलोनी काटने पर महिला और बिल्डर फर्म पर मुकदमा दर्ज

Tue, 10 May 2022 11:34 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 10 May 2022 11:34 PM IST
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Case filed against woman and builder firm for cutting illegal colony
गुरुग्राम। सोहना तहसील के गांव करनकी और तोलनी में अवैध कॉलोनी काटने पर एक बिल्डर फर्म और एक महिला पर सोहना के थाना सदर में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसको दर्ज कराने के लिए डीटीपी प्रवर्तन ने पुलिस आयुक्त को प्रार्थना पत्र लिखा था।
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डीटीपी प्रवर्तन आरएस बाठ की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे में कहा गया है कि विभाग की ओर से आरोपियों को कॉलोनी काटने के लिए किसी भी प्रकार का लाइसेंस नहीं दिया गया है। जिस जमीन पर आरोपी कॉलोनी काट रहे हैं, वह तहसील सोहना के राजस्व गांव करनकी और तोलनी में आती है। 21 जून 2021 में विभाग द्वारा यहीं पर अवैध कॉलोनी पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी। आरोपियों को नोटिस दिया गया था। इसके बाद भी इन्होंने निर्माण का क्रम जारी रखा। कुछ दिनों पहले इनको नोटिस भी दिया गया था लेकिन आरोपियों ने विभाग को नोटिस का कोई उत्तर नहीं दिया। आरोपियों का यह कार्य हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेग्यूलेशन ऑफ अर्बन एरिया एक्ट 1975 का उल्लंघन है। इसी के चलते नई दिल्ली के नेहरू प्लेस स्थित मानसरोवर बिल्डिंग में गोल्डकिस्ट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और दिल्ली के रोशनारा रोड पर गली अब्दुल्ला बेग की निवासी राजबाला पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
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