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Gurugram News: बीपीएल परिवारों को मकान की मरम्मत के लिए मिलेंगे 80 हजार

Sun, 23 Nov 2025 12:39 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 23 Nov 2025 12:39 AM IST
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BPL families will get Rs 80,000 for house repairs.
संवाद न्यूज एजेंसी
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गुरुग्राम। जिले में बीपीएल परिवारों को अब मकान की मरम्मत के लिए 80 रुपये हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। डीसी अजय कुमार ने बताया कि हरियाणा अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की डॉ बीआर आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना में बड़े बदलाव किए गए हैं। पहले यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों तक सीमित था, लेकिन अब सभी पात्र बीपीएल परिवार इस योजना के दायरे में शामिल किए जा रहे हैं। साथ ही, सहायता राशि को भी 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये हजार कर दिया गया है।



ये हैं शर्तें
-मकान को बने 10 वर्ष या उससे अधिक समय हो चुका है और जो मरम्मत योग्य स्थिति में हैं

-आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
-बीपीएल सूची में उसका नाम दर्ज होना अनिवार्य है।
-एससी या बीसी जाति प्रमाण पत्र (जहां लागू हो), परिवार आईडी, बीपीएल राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, बिजली-पानी बिल जैसे दस्तावेज आवश्यक हैं।


ऐसे करें आवेदन
आवेदक haryanascbc.gov.in से आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर उसे भरें और सरपंच या पार्षद से सत्यापित करवाएं। सत्यापन के बाद सभी दस्तावेज संलग्न कर नजदीकी सीएससी सेंटर से ऑनलाइन आवेदन करें। इसके उपरांत फॉर्म को अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में जमा करवाना होगा। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि गलत जानकारी भरने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
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