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Gurugram News: 50 लाख रुपये तक के कार्य स्वीकृत कर सकेंगे अतिरिक्त निगमायुक्त
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नगर निगम के अधिकारियों की वित्तीय शक्तियों में किया गया इजाफा
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। शहर में जन सुविधाओं और विकास से जुड़े कामों में तेजी लाने के लिए अब नगर निगम इंजीनियरिंग शाखा सहित अन्य शाखाओं के अधिकारियों की वित्तीय शक्तियों में इजाफा किया गया है। अब इंजीनियरिंग शाखा से संबंधित विकास कार्यों में 50 लाख रुपये तक की अदायगी की शक्तियां अतिरिक्त निगमायुक्त-1 को सौंपी हैंं।
साथ ही सीवरेज, ड्रेनेज, सड़क मरम्मत और पेयजल आपूर्ति संबंधी संचालन एवं रख-रखाव कार्यों की 25 लाख रुपये तक की राशि की अदायगी की शक्तियां भी अतिरिक्त निगमायुक्त-1 को सौंपी गई हैं। निगमायुक्त ने सभी संयुक्त आयुक्तों को उनके संबंधित जोन में विकास कार्यों की स्वीकृति के लिए प्रतिमाह 1.5 करोड़ रुपये की शक्ति दी है। हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 के तहत नगर निगम के आयुक्त पीसी मीणा ने अधीनस्थ अधिकारियों को प्रशासनिक स्वीकृति तथा कार्यों के लिए यह शक्तियां डेलीगेट की हैं।
वार्ड कमेटी या आरडब्ल्यूए को पार्कों व सामुदायिक केेंद्रों के रख-रखाव के लिए दी जाने वाली राशि की अदायगी के लिए संबंधित संयुक्त आयुक्तों को ही शक्तियां दी गई हैं। अति आवश्यक कार्यों को कोटेशन के आधार पर करवाने के लिए संयुक्त आयुक्तों को प्रतिमाह ढ़ाई लाख रुपये की सीमा तक की शक्तियां दी गई हैं।
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इसी प्रकार, स्वच्छता शाखा से संबंधित कार्यों के लिए अतिरिक्त निगमायुक्त-1 को जिम्मेदारी दी है। संबंधित संयुक्त आयुक्त, अधीक्षक अभियंता, संयुक्त आयुक्त (मुख्यालय) व चीफ मेडिकल ऑफिसर की कमेटी सफाई कर्मचारियों के वेतन, उपकरण आदि के बिल अतिरिक्त निगमायुक्त-1 को भेजेगी। अतिरिक्त निगमायुक्त-1 को स्वच्छता शाखा का ओवरऑल इंचार्ज बनाया गया है। इसके साथ ही वे स्टे कैटल, वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट बंधवाड़ी, मीट लाइसेंस नवीनीकरण, कार्टरपुरी व चौमा गोशालाओं का कार्य भी संभालेंगे।
अवैध विज्ञापनों पर कार्रवाई के लिए जोन स्तर पर जिम्मेदारी
निगम क्षेत्र में अवैध विज्ञापनों पर कार्रवाई के लिए जोन-1 में संयुक्त आयुक्त-1, जोन-2 में संयुक्त आयुक्त-2 तथा जोन-3 व जोन-4 में संयुक्त आयुक्त (मुख्यालय) को जिम्मेदारी दी गई है। अवैध निर्माण, अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के लिए संबंधित संयुक्त आयुक्त और अतिरिक्त निगमायुक्त-1 को अधिकृत किया गया है। संबंधित संयुक्त आयुक्त साप्ताहिक रिपोर्ट संयुक्त आयुक्त (मुख्यालय) के माध्यम से निगमायुक्त को भेजना सुनिश्चित करेंगे। नई प्रॉपर्टी आईडी के लिए अतिरिक्त निगमायुक्त-1 को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा, स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज तथा साइकिल फॉर चेंज योजनाओं के लिए अतिरिक्त निगमायुक्त-1 नोडल अधिकारी होंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल संबंधी कार्यों की जिम्मेदारी अतिरिक्त आयुक्त जिम्मेदारी को सौंपी गई है। वे अतिरिक्त निगमायुक्त (मुख्यालय) की भी जिम्मेदारी संभालेंगे।
पर्यावरण एवं स्थिरता विंग का नोडल अधिकारी संयुक्त आयुक्त-3 को बनाया गया है। वे बायोडायवर्सिटी पार्क, तालाबों का पुर्ननिर्माण, शोधित पानी का फिर से उपयोग, पर्यावरण संबंधी कार्यों, रेनवाटर हार्वेस्टिंग, बागवानी कार्य तथा धूल प्रदूषण रोकने के लिए पानी का छिड़काव संबंधी कार्य करेंगे। निगमायुक्त और उनके कार्यालय से संबंधित मामलों के लिए संयुक्त आयुक्त-5 को जिम्मेदारी दी गई है।
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। शहर में जन सुविधाओं और विकास से जुड़े कामों में तेजी लाने के लिए अब नगर निगम इंजीनियरिंग शाखा सहित अन्य शाखाओं के अधिकारियों की वित्तीय शक्तियों में इजाफा किया गया है। अब इंजीनियरिंग शाखा से संबंधित विकास कार्यों में 50 लाख रुपये तक की अदायगी की शक्तियां अतिरिक्त निगमायुक्त-1 को सौंपी हैंं।
साथ ही सीवरेज, ड्रेनेज, सड़क मरम्मत और पेयजल आपूर्ति संबंधी संचालन एवं रख-रखाव कार्यों की 25 लाख रुपये तक की राशि की अदायगी की शक्तियां भी अतिरिक्त निगमायुक्त-1 को सौंपी गई हैं। निगमायुक्त ने सभी संयुक्त आयुक्तों को उनके संबंधित जोन में विकास कार्यों की स्वीकृति के लिए प्रतिमाह 1.5 करोड़ रुपये की शक्ति दी है। हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 के तहत नगर निगम के आयुक्त पीसी मीणा ने अधीनस्थ अधिकारियों को प्रशासनिक स्वीकृति तथा कार्यों के लिए यह शक्तियां डेलीगेट की हैं।
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वार्ड कमेटी या आरडब्ल्यूए को पार्कों व सामुदायिक केेंद्रों के रख-रखाव के लिए दी जाने वाली राशि की अदायगी के लिए संबंधित संयुक्त आयुक्तों को ही शक्तियां दी गई हैं। अति आवश्यक कार्यों को कोटेशन के आधार पर करवाने के लिए संयुक्त आयुक्तों को प्रतिमाह ढ़ाई लाख रुपये की सीमा तक की शक्तियां दी गई हैं।
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इसी प्रकार, स्वच्छता शाखा से संबंधित कार्यों के लिए अतिरिक्त निगमायुक्त-1 को जिम्मेदारी दी है। संबंधित संयुक्त आयुक्त, अधीक्षक अभियंता, संयुक्त आयुक्त (मुख्यालय) व चीफ मेडिकल ऑफिसर की कमेटी सफाई कर्मचारियों के वेतन, उपकरण आदि के बिल अतिरिक्त निगमायुक्त-1 को भेजेगी। अतिरिक्त निगमायुक्त-1 को स्वच्छता शाखा का ओवरऑल इंचार्ज बनाया गया है। इसके साथ ही वे स्टे कैटल, वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट बंधवाड़ी, मीट लाइसेंस नवीनीकरण, कार्टरपुरी व चौमा गोशालाओं का कार्य भी संभालेंगे।
अवैध विज्ञापनों पर कार्रवाई के लिए जोन स्तर पर जिम्मेदारी
निगम क्षेत्र में अवैध विज्ञापनों पर कार्रवाई के लिए जोन-1 में संयुक्त आयुक्त-1, जोन-2 में संयुक्त आयुक्त-2 तथा जोन-3 व जोन-4 में संयुक्त आयुक्त (मुख्यालय) को जिम्मेदारी दी गई है। अवैध निर्माण, अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के लिए संबंधित संयुक्त आयुक्त और अतिरिक्त निगमायुक्त-1 को अधिकृत किया गया है। संबंधित संयुक्त आयुक्त साप्ताहिक रिपोर्ट संयुक्त आयुक्त (मुख्यालय) के माध्यम से निगमायुक्त को भेजना सुनिश्चित करेंगे। नई प्रॉपर्टी आईडी के लिए अतिरिक्त निगमायुक्त-1 को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा, स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज तथा साइकिल फॉर चेंज योजनाओं के लिए अतिरिक्त निगमायुक्त-1 नोडल अधिकारी होंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल संबंधी कार्यों की जिम्मेदारी अतिरिक्त आयुक्त जिम्मेदारी को सौंपी गई है। वे अतिरिक्त निगमायुक्त (मुख्यालय) की भी जिम्मेदारी संभालेंगे।
पर्यावरण एवं स्थिरता विंग का नोडल अधिकारी संयुक्त आयुक्त-3 को बनाया गया है। वे बायोडायवर्सिटी पार्क, तालाबों का पुर्ननिर्माण, शोधित पानी का फिर से उपयोग, पर्यावरण संबंधी कार्यों, रेनवाटर हार्वेस्टिंग, बागवानी कार्य तथा धूल प्रदूषण रोकने के लिए पानी का छिड़काव संबंधी कार्य करेंगे। निगमायुक्त और उनके कार्यालय से संबंधित मामलों के लिए संयुक्त आयुक्त-5 को जिम्मेदारी दी गई है।