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Gurugram News: गुरुग्राम के 34.17 फीसदी निजी स्कूलों ने जमा कराया फार्म-6

Sat, 18 Mar 2023 12:26 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 18 Mar 2023 12:26 AM IST
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34.17 percent private schools of Gurugram submitted Form-6
फार्म न भरने पर नहीं कर सकेंगे फीस व शुल्क में वृद्धि
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। फार्म-6 को भरने में गुरुग्राम के निजी स्कूल रुचि नहीं दिखा रहे है। गुरुग्राम में 34.17 फीसदी स्कूलों ने फार्म-6 जमा कराया है। शिक्षा निदेशालय ने फार्म-6 भरने के लिए 22 मार्च तक समय सीमा बढ़ा दी है। इस अवधि में भी अगर निजी स्कूल संचालक फार्म-6 नहीं भरते हैं तो वे नए शैक्षणिक सत्र 2023-24 में अपने संस्थान में फीस व शुल्क में वृद्धि नहीं कर सकेंगे। अगर स्कूल संचालक नियमों के खिलाफ जाकर फीस व अन्य शुल्क में वृद्धि करते हैं तो शिक्षा निदेशालय की ओर से उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
शिक्षा निदेशालय ने नए शैक्षणिक सत्र में फीस वृद्धि करने के लिए फार्म-6 जमा कराना अनिवार्य किया हुआ है। गुरुग्राम में 670 निजी स्कूलों में से 229 स्कूल संचालकों ने नए शैक्षणिक सत्र 2023-24 में फीस व अन्य शुल्क वृद्धि करने को लेकर अपने संस्थान संबंधित जानकारी फार्म-6 में भरी है। जबकि जिले के 441 स्कूलों ने फार्म-6 नहीं भरा है। शिक्षा निदेशालय ने फार्म-6 भरने के लिए 15 मार्च तक का समय निजी स्कूलों को दिया था। लेकिन स्कूल संचालकों ने यह फार्म जमा नहीं कराया है। ऐसे में शिक्षा निदेशालय ने 22 मार्च तक फार्म-6 जमा कराने के लिए निजी स्कूल संचालकों को समय दिया है।
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सभी निजी स्कूलों को शैक्षणिक सत्र 2023-24 में विद्यार्थियों से ली जाने वाली फीस, शुल्क, विद्यार्थियों को दी जाने वाली सुविधाओं और शिक्षकों को दिए जाने वाले वेतन की जानकारी देनी होगी। नियमानुसार फार्म-6 पर दी गई प्रस्तावित फीस व शुल्क का ब्योरा सहित अन्य सभी जानकारी देनी होगी। शिक्षा निदेशालय से मंजूरी मिलने के बाद ही निजी स्कूल संचालक आगामी सत्र में बढ़ी फीस ले सकेंगे। इसके अलावा निजी स्कूल विद्यार्थियों की फीस और स्टाफ के वेतन में सत्र के बीच में कोई बदलाव नहीं कर सकता।
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वर्जन
जिन निजी स्कूलों के फार्म-6 जमा नहीं कराए गए हैं, उनके संचालकों को ऑनलाइन फार्म भरने के निर्देश दिए गए हैं। 22 मार्च तक जो निजी स्कूल फार्म-6 नहीं भरेंगे, वे नए सत्र में फीस व अन्य शुल्क नहीं बढ़ा पाएंगे। शिक्षा विभाग की ओर से ऐसे स्कूलों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। - सुदेश राघव, खंड शिक्षा अधिकारी, गुरुग्राम।
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