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मासूम से दुष्कर्म के मामले में 20 साल की कैद 25 हजार रुपए जुर्माना

Thu, 24 Feb 2022 09:34 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 24 Feb 2022 09:34 PM IST
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20 years in prison for raping an innocent
गुरुग्राम। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भावना जैन ने आठ साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे 20 साल कैद की सजा सुनाई है। जान से मारने की धमकी देने के मामले में एक साल की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना भरने के आदेश दिए हैं।
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बादशाहपुर थाना पुलिस ने मई 2018 में एक महिला के बयान पर वेस्ट बंगाल के रहने वाले सैमाद नामक युवक के खिलाफ दुष्कर्म व जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज कराया था। महिला ने पुलिस को बताया था कि वह एक निजी स्कूल में बच्चों की देखभाल का काम करती है। उसका पति पैंट्री बॉय का काम करता है। उसकी आठ साल की बेटी है। दोनों काम पर चले गए थे। शाम को लगभग 7 बजे वह घर आई और उसने अपनी बेटी से पूछा तो उसने बताया कि सैमाद हुसैन उसे जूस पिलाने के लिए अपने कमरे में ले गया और वहां उसके साथ गंदा काम किया। जब वह चिल्लाने लगी तो उसने उसे किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी दी। बादशाहपुर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके जेल भिजवाया था। साथ ही समय पर अदालत में चालान पेश किया। अदालत में उस पर लगे आरोप सही मिले। जिसके बाद अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
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