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Gurugram News: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 वर्ष की कैद

Fri, 02 Oct 2026 12:46 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 12:46 AM IST
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20 years in prison for abuse of minor
20 हजार का जुर्माना लगाया
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। गुरुग्राम की एक अदालत ने 17 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दीपांशु को दोषी ठहराते हुए पॉक्सो एक्ट की धारा-6 के तहत 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। बुधवार को जारी आदेश में अदालत ने स्पष्ट कहा कि यह जुर्माना अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।


सेक्टर-5 थाना में मामले में प्राथमिकी 18 सितंबर 2022 को दर्ज हुई थी। एक महिला ने अपनी 17 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी दीपांशु को गिरफ्तार किया। दीपांशु की उम्र 24 वर्ष है और वह भीमगढ़ खेड़ी, गुरुग्राम का निवासी है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस टीम ने मामले की गहन जांच की। जांच के दौरान आवश्यक साक्ष्य और गवाहों के बयान एकत्र किए गए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट अदालत में दाखिल की थी। पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने दीपांशु को दोषी करार देते हुए सजा पर फैसला सुनाया है।
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