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Gurugram News: दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद और 20 हजार रुपये का जुर्माना

Sat, 29 Jul 2023 11:13 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 29 Jul 2023 11:13 PM IST
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20 years imprisonment and fine of Rs 20,000 for rape convict
दूसरे आरोपी को सबूतों के अभाव में किया बरी
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शनिवार को अदालत ने सुनाई सजा

संवाद न्यूज एजेंसी
पुन्हाना। सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में स्पेशल पॉक्सो अदालत नूंह के जज नरेंद्र पाल ने अरमान को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जबकि उसके साथी जैद को सबूतों के अभाव में शुक्रवार को ही बरी कर दिया गया था।


जानकारी के अनुसार, पुन्हाना थाने के एक गांव निवासी पीड़ित ने पुलिस को शिकायत देकर आरोप लगाया था कि 22 फरवरी 2019 को उसकी बेटी घर के ही पास बने बाथरूम में पेशाब करने गई थी। उसी दौरान दोषी अरमान और आरोपी जैद ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंसकर अपहरण कर लिया। उसके बाद आरोपी उसे पास के पहाड़ में ले गए। उसके साथ मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। उसके बाद आरोपी उसे मौके पर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित पिता की शिकायत पर आरोपी अरमान और जैद के खिलाफ अपहरण, जान से मारने की धमकी देने, मारपीट करने और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। जांच के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। फिलहाल दोनों आरोपी जमानत पर चल रहे थे।
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