फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   प0रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल के 1000 मीटर दायरे में धारा 144 लागू

प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल के 1000 मीटर दायरे में धारा 144 लागू

Wed, 14 Nov 2018 07:11 PM IST
Updated Wed, 14 Nov 2018 07:11 PM IST
विज्ञापन
प0रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल के 1000 मीटर दायरे में धारा 144 लागू
file
गांव सुलतानपुर में 19 नवंबर को प्रधानमंत्री कार्यक्रम के मद्देनजर क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। यह आदेश 17 नवंबर से लागू होंगे। जिलाधीश विनय प्रताप सिंह ने कार्यक्रम स्थल के 1000 मीटर दायरे में धरना प्रदर्शन, ड्रोन कैमरा, पैराग्लाइडर तथा किसी प्रकार के उड़ने वाले यंत्रों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है।
विज्ञापन

19 नवंबर को पीएम की सुरक्षा के मद्देनजर गुरुग्राम के जिलाधीश विनय प्रताप सिंह ने एहतियातन गांव सुल्तानपुर में जन विकास रैली स्थल के 1000 मीटर के दायरे में दंड प्रक्रिया अधिनियम 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करते हुए उस क्षेत्र में बिना पूर्व अनुमति के, किसी प्रकार के धरना प्रदर्शन आदि पर 17 नवंबर से 3 दिन के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। समारोह स्थल के आसपास उक्त गतिविधियां करने के लिए जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed