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दिल्ली दंगों से जुड़ी गुलफिशा फातिमा को मिली जमानत ...लेकिन रहेगी जेल में

Sun, 22 Nov 2020 04:47 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sun, 22 Nov 2020 04:47 AM IST
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Gulfisha Fatima gets bail in Delhi riots
demo pic... - फोटो : Amar Ujala

कड़कड़डूमा कोर्ट ने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार छात्रा गुलफिशा फातिमा को जमानत दे दी, लेकिन दंगे को लेकर यूएपीए के एक अन्य मामले में न्यायिक हिरासत में होने के कारण गुलफिशा तिहाड़ जेल में ही रहेगी।

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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने गुलफिशा फातिमा को 30 हजार रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही जमानत राशि के आधार पर राहत प्रदान की। जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि फातिमा के फरार होने की संभावना नहीं है और ना गवाहों को प्रभावित करने की संभावना है। लिहाजा उन्हें जमानत दी जाती है।
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गुलफिशा को जाफराबाद में दंगा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस दंगे के दौरान अमान नामक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई थी। उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे के शुरूआत जाफराबाद-मौजपुर इलाके से ही हुई थी। इस मामले में कोर्ट ने पहले जेएनयू की छात्रा देवांगना कलीता और नताशा नरवाल को भी जमानत दी थी।
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जिले के अलग-अलग इलाकों में हुए दंगे में 53 लोगों की मौत हुई थी और 250 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस बीच सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को भी भारी नुकसान पहुंचा था।

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