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Delhi NCR News: सरकारी स्कूलों में फिर से पढ़ा सकेंगे अतिथि शिक्षक
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शिक्षा निदेशालय ने अतिथि शिक्षकों की दोबारा बहाली का आदेश दिया
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली के सरकारी, सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ाने वाले अतिथि शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। अब अतिथि शिक्षकों स्कूलों में फिर से पढ़ा सकेंगे। शिक्षा निदेशालय ने मंगलवार को इनकी पुनर्नियुक्ति करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत स्कूलों में 9 मई 2026 तक कार्यरत सभी गेस्ट टीचरों को स्कूल खुलने के पहले दिन 1 जुलाई को संबंधित स्कूल के प्रधानाचार्य के समक्ष अनिवार्य रूप से रिपोर्ट करने के लिए निर्देश दिए हैं। मालूम हो कि निदेशालय ने 09 मई से 30 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान अतिथि शिक्षकों को कार्यमुक्त कर दिया था। शिक्षा निदेशालय की ईवी शाखा के उपशिक्षा निदेशक की ओर से जारी परिपत्र के अनुसार यदि कोई गेस्ट टीचर तीन कार्य दिवस के भीतर स्कूल में रिपोर्ट नहीं करता है तो यह माना जाएगा कि वह दोबारा सेवा देने का इच्छुक नहीं है। शिक्षा निदेशालय ने सभी प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए हैं कि वे 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 की अवधि के लिए कार्यरत अथवा बीच में कार्यमुक्त किए गए सभी गेस्ट टीचरों के ऑनलाइन अनुभव प्रमाणपत्र जारी करें। साथ ही सभी गेस्ट टीचरों की ऑनलाइन उपस्थिति भी अपडेट की जाए ताकि उनके कार्य अनुभव और कार्य दिवसों की सही गणना की जा सके। वहीं, जिन महिला गेस्ट टीचरों को ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान मातृत्व अवकाश मिला हुआ है, उन्हें ऑनलाइन जॉइनिंग की अनुमति दी जाएगी।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली के सरकारी, सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ाने वाले अतिथि शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। अब अतिथि शिक्षकों स्कूलों में फिर से पढ़ा सकेंगे। शिक्षा निदेशालय ने मंगलवार को इनकी पुनर्नियुक्ति करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत स्कूलों में 9 मई 2026 तक कार्यरत सभी गेस्ट टीचरों को स्कूल खुलने के पहले दिन 1 जुलाई को संबंधित स्कूल के प्रधानाचार्य के समक्ष अनिवार्य रूप से रिपोर्ट करने के लिए निर्देश दिए हैं। मालूम हो कि निदेशालय ने 09 मई से 30 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान अतिथि शिक्षकों को कार्यमुक्त कर दिया था। शिक्षा निदेशालय की ईवी शाखा के उपशिक्षा निदेशक की ओर से जारी परिपत्र के अनुसार यदि कोई गेस्ट टीचर तीन कार्य दिवस के भीतर स्कूल में रिपोर्ट नहीं करता है तो यह माना जाएगा कि वह दोबारा सेवा देने का इच्छुक नहीं है। शिक्षा निदेशालय ने सभी प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए हैं कि वे 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 की अवधि के लिए कार्यरत अथवा बीच में कार्यमुक्त किए गए सभी गेस्ट टीचरों के ऑनलाइन अनुभव प्रमाणपत्र जारी करें। साथ ही सभी गेस्ट टीचरों की ऑनलाइन उपस्थिति भी अपडेट की जाए ताकि उनके कार्य अनुभव और कार्य दिवसों की सही गणना की जा सके। वहीं, जिन महिला गेस्ट टीचरों को ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान मातृत्व अवकाश मिला हुआ है, उन्हें ऑनलाइन जॉइनिंग की अनुमति दी जाएगी।