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बच्चे से यौन शोषण के दोषी गार्ड को दस साल की कैद

Fri, 15 Jan 2016 10:14 AM IST
Updated Fri, 15 Jan 2016 10:14 AM IST
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Guard guilty of sexual abuse of children to ten years imprisonment

एचआईवी पॉजिटिव बालक से कुकर्म मामले में अदालत ने चिल्ड्रन होम के गार्ड को दस साल कैद की सजा सुनाई है। गार्ड पर सात साल के बालक से यौन शोषण का आरोप था।

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रोहिणी जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गौतम मनन ने पीड़ित की गवाही व मेडिकल साक्ष्यों के आधार पर गार्ड अमरदीप कुजुर को कुकर्म का दोषी ठहराते हुए भारतीय दंड संहिता व पोक्सो एक्ट के तहत सजा सुनाई।
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पीड़ित बच्चे को अदालत ने दो लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश सरकार को दिया है। यह राशि पीड़ित के स्वास्थ्य, कल्याण व पुनर्वास के लिए इस्तेमाल की जाएगी।

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अदालत ने दोषी की उस दलील को खारिज कर दिया कि अगर उसने एचआईवी पीड़ित बालक से कुकर्म किया होता, तो वह भी संक्रमण की चपेट में आया होता, लेकिन उसकी जांच रिपोर्ट नेगेटिव है।

होम में रहने वाले तीन नाबालिग भी उसका शोषण कर रहे थे

Guard guilty of sexual abuse of children to ten years imprisonment

दोषी कुजुर की दलील खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि एचआईवी पीड़ित से शारीरिक संबंध बनाने वाले को भी संक्रमण हो जाए, यह जरूरी नहीं है। बचाव पक्ष की इस दलील को नहीं माना जा सकता।


अभियोजन ने कोर्ट को बताया कि बाल कल्याण समिति ने फरवरी 2013 में शाहबाद डेयरी पुलिस स्टेशन को पत्र लिखा था। इसमें एनजीओ चाइल्ड सरवाइवल इंडिया की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया था कि पीड़ित बच्चे का यौन शोषण किया जा रहा है।

होम में रहने वाले तीन नाबालिग भी उसका शोषण कर रहे थे। जांच के दौरान पाया गया कि चिल्ड्रन होम का गार्ड अमरदीप बच्चे का यौन शोषण करता था और उसे जुबान बंद रखने के लिए धमकी भी देता था।

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