फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   GPS Mandatory on All Water Tankers in Delhi: NGT Issues Strict Order

Groundwater Extraction: दिल्ली में सभी जल टैंकरों पर जीपीएस अनिवार्य, एनजीटी ने इसलिए जारी किया सख्त आदेश

Thu, 09 Apr 2026 02:08 AM IST
दुष्यंत शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Thu, 09 Apr 2026 02:08 AM IST
सार

इस आदेश के दायरे में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) से मिलने वाला पानी ले जाने वाले टैंकर भी शामिल होंगे।

विज्ञापन
GPS Mandatory on All Water Tankers in Delhi: NGT Issues Strict Order
एनजीटी - फोटो : संवाद

विस्तार

राजधानी में अवैध भूजल दोहन रोकने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने स्पष्ट कर दिया है कि अब सभी वाणिज्यिक जल टैंकरों में जीपीएस लगाना अनिवार्य होगा। इस आदेश के दायरे में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) से मिलने वाला पानी ले जाने वाले टैंकर भी शामिल होंगे।

विज्ञापन


यह आदेश एक मामले की सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसमें दिल्ली में भूजल के अवैध उपयोग और उसके कारोबार पर चिंता जताई गई थी। इससे पहले भी एनजीटी ने 28 मई 2025 को आदेश जारी कर कहा था कि केवल जीपीएस लगे टैंकरों से ही पानी की सप्लाई की जाए ताकि उनकी निगरानी की जा सके और अवैध गतिविधियों पर रोक लगे।
विज्ञापन


सुनवाई के दौरान कुछ पक्षों ने मांग की थी कि एसटीपी से साफ किए गए पानी को इस नियम से बाहर रखा जाए और उन पर कार्रवाई न की जाए। उनका तर्क था कि यह पानी भूजल नहीं है और पर्यावरण के लिए उपयोगी है। अधिकरण ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। एनजीटी ने साफ कहा कि भले ही एसटीपी का पानी भूजल से अलग है और उसका इस्तेमाल अच्छा है लेकिन निगरानी के लिहाज से सभी टैंकरों पर एक ही नियम लागू होगा। यानी अब कोई भी टैंकर, चाहे वह भूजल ले जा रहा हो या एसटीपी का पानी, बिना जीपीएस के नहीं चल सकेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


नियमों के उल्लंघन पर सख्त कानूनी कार्रवाई के निर्देश
अधिकरण ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। इसमें पाया गया कि टैंकरों से जुड़े रिकॉर्ड ठीक से नहीं रखे जा रहे हैं और कई बार चालक जरूरी दस्तावेज साथ नहीं रखते। इसे ध्यान में रखते हुए अधिकरण ने निर्देश दिया है कि डीजेबी हर टैंकर के लिए गेट पास और ट्रांजिट पास जारी करे और उनका रिकॉर्ड रखे। टैंकर चालकों को सभी जरूरी कागजात अपने पास रखने होंगे। एनजीटी ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed