फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Gopinath Munde's death cas : court did not relieve the driver, plea rejected

गोपीनाथ मुंडे की मौत के मामले में ड्राइवर को नहीं मिली राहत, याचिका खारिज

Mon, 17 Oct 2016 10:06 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Mon, 17 Oct 2016 10:06 AM IST
विज्ञापन
Gopinath Munde's death cas :  court did not relieve the driver, plea rejected
गोपीनाथ मुंडे

सड़क हादसे में जान गंवा चुके भाजपा नेता गोपीनाथ मुंडे मामले में आरोपी चालक की आरोपमुक्त करने की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आरोपी चालक ने यह कहकर याचिका लगाई थी कि वह बेकसूर और राजनीतिक दबाव में उसे आरोपी बनाया गया है, जबकि सड़क दुर्घटना की सबसे पहले सूचना उसने पुलिस को दी।

विज्ञापन


गोपानाथ मुंडे का चालक लाल बत्ती लगी गाड़ी को तेज रफ्तार से चला रहा था वह नहीं। मामले की सुनवाई कर रहे स्पेशल जज गुरदीप सिंह ने कहा कि आरोपी चालक को आरोपमुक्त नहीं किया जा सकता है।
विज्ञापन


क्योंकि पुलिस की चार्जशीट, अन्य सबूतों और एक्सपर्ट रिपोर्ट के मुताबिक चालक गुरविंदर सिंह ही पहली नजर में दोषी है। वह ही सड़क पर रश ड्राइविंग कर रहा था। 
विज्ञापन
विज्ञापन


जज ने कहा कि एक्सपर्ट की रिपोर्ट कहती है कि आरोपी के वाहन की स्पीड गोपीनाथ मुंडे की कार की स्पीड से अधिक थी। कोर्ट ने उस दावे को भी खारिज कर दिया जिसमें आरोपी के वकील ने कहा कि वीआईपी होने के कारण मुंडे की गाड़ी का चालक ही रश ड्राइविंग कर रहा था जिसकी वजह से हादसा हुआ। 

टक्कर के बाद शॉक लगने से हुई थी भाजपा नेता की मौत

Gopinath Munde's death cas :  court did not relieve the driver, plea rejected
कोर्ट - फोटो : file photo

जज ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हर केस का अपना अलग फैक्ट और सबूत होते हैं। सिर्फ यह सोच लेना की वह वीआईपी कार थी तो उसका चालक तेज गाड़ी चला रहा होगा गलत है। हालांकि उन्होंने कहा कि यह फैक्ट आगे ट्रायल के दौरान सामने आएगा। 

जज ने कहा कि चार्जशीट, सबूत के आधार पर पहली नजर में गुरविंदर सिंह ही 279 (रश ड्राइविंग) और 304-ए (लापरवाही का मामला जिससे किसी की मौत हो जाए) का दोषी है। 

उन्होंने यह भी कहा कि आरोपी ने जो अपील मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले पर की है वह उसी के खिलाफ ही बनता है। इसलिए उसकी अपील को खारिज किया जाता है। 
बताते चलें कि भाजपा नेता और मोदी सरकार में मंत्री गोपीनाथ मुंडे की 3 जून 2014 में दिल्ली में एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी।

सुबह एयरपोर्ट जाते समय एक चौराहे पर उनकी कार को दूसरी कार ने टक्कर मार दी थी। जिसमें शॉक लगने के बाद हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। उसमें टक्कर मारने वाले वाहन का चालक गुरविंदर सिंह आरोपी है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed