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गीतिका सुसाइड केसः गोपाल कांडा को मिली विदेश जाने की सशर्त अनुमति 

Sun, 22 Dec 2019 05:02 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sun, 22 Dec 2019 05:02 AM IST
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Gopal Kanda gets conditional permission to go abroad
gopal kanda - फोटो : सोशल मीडिया

अदालत ने गीतिका सुसाइड मामले में आरोपी हरियाणा के विधायक गोपाल गोयल कांडा को विदेश जाने की सशर्त अनुमति प्रदान की है। अदालत ने कांडा को विदेश यात्रा की अनुमति प्रदान की लेकिन दुबई व अमरीका की यात्रा से रोक दिया। 

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कांडा पिछले काफी समय से अदालत से अपने व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विदेश जाने की अनुमति मांग रहे थे। अदालत ने उन्हें हिदायत दी है कि वह इस बीच किसी भी गवाह से संपर्क में नहीं करेंगे और किसी सबूत से छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
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राउज एवेन्यू अदालत के विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहार ने गोपाल गोयल कांडा को आगामी छह महीनों में कोलंबिया, मकाऊ, चीन, मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग, लंदन, नेपाल, बैंगकाक, ओमान, जकार्ता, यूरोप, श्रीलंका, रूस और जॉर्जिया जाने की अनुमति प्रदान की है। 
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कोर्ट ने कहा कि उन्हें तीन लाख रुपए की जमानत राशि पर यह अनुमति प्रदान की है। इसके अलावा उन्हें भारत वापस लौटने पर अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। अदालत ने कांडा को निर्देश दिया कि वह 48 घंटों के भीतर बताएं कि वह भारत वापस कब लौटेंगे। 

उल्लेखनीय है कि एयर होस्टेस गीतिका शर्मा ने अगस्त 2012 में दिल्ली के अशोक विहार स्थित अपने घर में खुदकुशी की थी। वह कांडा की एमएलडीआर एयरलाइंस में बतौर एयर होस्टेस काम कर चुकी थी। 

उन्होंने अपने इस कदम के लिए हरियाणा के नेता और उनकी पूर्व सहयोगी अरुणा चड्ढा को जिम्मेदार ठहराया था। गीतिका ने दो पन्नों का सुसाइड नोट में कांडा और उसकी पूर्व सहयोगी पर खुदकुशी के लिए विवश करने का आरोप लगाया था। 


इस मामले में 18 महीनों तक जेल में रहने के बाद मार्च 2014 में कांडा को जमानत मिल गई थी। यह राहत उन्हें उनकी सह आरोपी अरुणा चड्ढा को हाईकोर्ट से मिली जमानत के आधार पर मिली थी।

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