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Ghaziabad News: स्प्री योजना के तहत कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में भी मिलेगा वेतन

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 18 Dec 2025 12:48 AM IST
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Under the Spree scheme, salary will be paid even in the event of death of the employee.
ड्यूटी पर दुर्घटना का शिकार होने से कर्मचारियों की मौत के बाद उनकी पत्नी को मासिक वेतन का दस्ता
गाजियाबाद। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की ओर से आयोजित कैंप में कर्मचारियों के लिए संचालित स्प्री योजना के तहत मिलने वाले लाभों की जानकारी दी गई। साथ ही योजना के तहत आने वाले दो पात्र महिलाओं को उनके पति की मृत्यु के बाद आजीवन मासिक तौर पर वेतन देने का लाभ दिया गया। इस अवसर पर एक अन्य महिला मातृत्व अवकाश के लिए छह माह का वेतन भी दिया गया।
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बुधवार को मेरठ रोड औद्योगिक क्षेत्र स्थित श्रीराम पिस्टन के सभागार में कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ईएसआईसी के अधिकारी भुपेश शर्मा ने उपस्थित शहर के उद्यमियों और उनमें कार्यरत कर्मचारियों के साथ स्प्री योजना के तहत मिलने वाले लाभों को साझा किया। उन्होंने बताया कि ईएसआईसी में स्प्री योजना के तहत पंजीकृत कर्मचारी की मृत्यु ऑन ड्यूटी या ड्यूटी से घर जाते समय और घर से ड्यूटी आते समय हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उसकी पत्नी को मासिक वेतन की 90 फीसदी धनराशि प्रत्येक माह आजीवन दी जाएगी। इसके अलावा मातृत्व हितलाभ के तौर पर महिला कर्मचारी को छह माह तक के लिए अवकाश के दौरान पूरा वेतन देने का भी प्रावधान है। कैंप में ईएसआईसी के उपनिदेशक शिव गुप्ता और सहायक निदेशक आलोक कुमार चौधरी ने दुर्घटना में मृत हुए दो कर्मचारियों की पत्नियों को आजीवन मासिक वेतन के तौर पर मंजूरी संबंधी दस्तावेज सौंपे। इस मौके पर श्रीराम पिस्टन के जीएम संजया कुमार मिश्रा आदि मौजूद रहे।
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