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Ghaziabad News: भतीजे से कुकर्म के दोषी चाचा को 20 वर्ष का कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 09 Jun 2023 12:44 AM IST
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Uncle convicted of raping nephew gets 20 years in prison
गाजियाबाद। ढाई साल पहले मासूम से कुकर्म करने के आरोपी चाचा को अदालत ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर पॉक्सो कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हर्षवर्धन ने 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की धनराशि पीड़ित को दिए जाने का आदेश दिया है। विशेष लोक अभियोजक हरीश कुमार ने बताया कि थाना साहिबाबाद क्षेत्र में रहने वाले एक महिला ने 18 सितंबर 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि उनका देवर पड़ोस में ही रहता था। 17 सितंबर को दोपहर 2:30 बजे घर के बाहर खेलते समय बच्चे को वीडियो गेम खिलाने बहाने अपने साथ ले गया और उसके साथ कुकर्म किया। बच्चे ने यह बात अपनी मां को बताई। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की अंतिम सुनवाई बुधवार को पॉक्सो कोर्ट में होने के बाद दोषी करार दिया था। बृहस्पतिवार को अदालत ने सजा सुनाई। इसमें कुल छह गवाह पेश किए गए थे।
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