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Ghaziabad News: फार्म हाउस का सौदा कर दो भाइयों ने 67 लाख ठगे
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गाजियाबाद। दिल्ली के पीतमपुरा निवासी दो भाइयों ने खुद को मेसर्स नाइन ओ नाइन स्ट्रेक्चर्स प्रा. लि. का साझीदार बताकर नोएडा स्थित प्रोजेक्ट स्पोर्ट्स लैंड फार्म हाऊस की जमीन का सौदा किया। फार्म हाऊस का सौदा 84 लाख रुपये में हुआ। कविनगर निवासी राजकिशोर ने अपने अन्य नौ साझीदार के साथ 67 लाख रुपये का भुगतान कर दिया। भुगतान के बाद आरोपी भाइयों ने फार्म हाऊस का बैनामा नहीं किया। अपर पुलिस आयुक्त के निर्देश पर कविनगर पुलिस ने आरोपी दोनों भाइयों संदीप वाधवा और विपुल वाधवा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
कविनगर निवासी राजकिशोर गुप्ता ने अपर पुलिस आयुक्त राजेश कुमार से की शिकायत में बताया कि मई 2022 में दिल्ली के पीतमपुरा निवासी संदीप वाधवा और विपुल वाधवा ने उनसे संपर्क किया। दोनों भाइयों ने बताया कि वह नोएडा सेक्टर-151 स्थित प्रोजेक्ट स्पोर्ट्स लैंड फार्म हाउस की जमीन के मालिक हैं और बेचना चाहते हैं। फार्म हाऊस का सौदा 10 लोगों के साथ 1600 गज जमीन का 5250 रुपये गज के मूल्य पर किया था। भुगतान सात लाख रुपये चेक के जरिये किया और 60 लाख रुपये सभी खरीदारों ने नकद दिए। बाकी 17 लाख रुपये रजिस्ट्री के समय देना तय हुआ। कुछ समय बाद उन्हें बताया गया कि फार्महाउस की जमीन डूब क्षेत्र में आती है और उस पर राजस्व विभाग की रोक है, जिसे हटाने के लिए उन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उन्होंने दो महीने में समाधान का आश्वासन दिया। जब पीड़ित पक्ष ने समय बीतने पर संपर्क करना शुरू किया, तो आरोपी टाल-मटोल करते रहे और बाद में फोन उठाना बंद कर दिया। परेशान होकर पीड़ित ने पुलिस से मदद मांगी है।
एसीपी कविनगर स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ बीएनएस के अंतर्गत धोखाधड़ी से संपत्ति हड़पने की धारा 318(4), आपराधिक विश्वासघात करने की धारा 316(2) में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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कविनगर निवासी राजकिशोर गुप्ता ने अपर पुलिस आयुक्त राजेश कुमार से की शिकायत में बताया कि मई 2022 में दिल्ली के पीतमपुरा निवासी संदीप वाधवा और विपुल वाधवा ने उनसे संपर्क किया। दोनों भाइयों ने बताया कि वह नोएडा सेक्टर-151 स्थित प्रोजेक्ट स्पोर्ट्स लैंड फार्म हाउस की जमीन के मालिक हैं और बेचना चाहते हैं। फार्म हाऊस का सौदा 10 लोगों के साथ 1600 गज जमीन का 5250 रुपये गज के मूल्य पर किया था। भुगतान सात लाख रुपये चेक के जरिये किया और 60 लाख रुपये सभी खरीदारों ने नकद दिए। बाकी 17 लाख रुपये रजिस्ट्री के समय देना तय हुआ। कुछ समय बाद उन्हें बताया गया कि फार्महाउस की जमीन डूब क्षेत्र में आती है और उस पर राजस्व विभाग की रोक है, जिसे हटाने के लिए उन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उन्होंने दो महीने में समाधान का आश्वासन दिया। जब पीड़ित पक्ष ने समय बीतने पर संपर्क करना शुरू किया, तो आरोपी टाल-मटोल करते रहे और बाद में फोन उठाना बंद कर दिया। परेशान होकर पीड़ित ने पुलिस से मदद मांगी है।
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एसीपी कविनगर स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ बीएनएस के अंतर्गत धोखाधड़ी से संपत्ति हड़पने की धारा 318(4), आपराधिक विश्वासघात करने की धारा 316(2) में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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