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Ghaziabad News: हत्या के आरोपी मां-बेटे को तीन वर्ष का कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 15 Dec 2024 12:36 AM IST
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Three years imprisonment to mother and son accused of murder
गाजियाबाद। मकान खाली कराने के विवाद में ईंट मारने से ननद के घर आई भाभी की मौत के मामले में अदालत ने किरायेदार हरीश और उसकी मां कमला को तीन-तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। अदालत के न्यायाधीश अनिल कुमार ने दोषी मां-बेटे पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद्र शर्मा ने बताया कि मोदीनगर थाना क्षेत्र ब्रह्मपुरी मोहल्ले के चंद्र मोहन शर्मा पत्नी के साथ नौ जुलाई 2017 को मोदीनगर में बहन राधा के घर गए थे। राधा का किराएदार हरीश और उसकी मां कमला से मकान खाली करने को लेकर विवाद चल रहा था।
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अचानक हरीश और उसकी मां ने मकान से लोगों पर ईंट फेंकना शुरू कर दिया, जो चंद्र मोहन, उनकी पत्नी और बहन को लगी। इस हमले में सोनिया गंभीर रूप से घायल हो गई। इलाज के लिए मेरठ में भर्ती कराया। जहां 11 जुलाई 2017 को उसकी मौत हो गई।
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मामले की रिपोर्ट चंद्र मोहन ने हरीश और उसकी मां कमला के खिलाफ मोदीनगर थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

मामले की अंतिम सुनवाई जिला जज अनिल कुमार की कोर्ट में चली। अदालत ने पेश सबूत और गवाहों के बयान के आधार पर हरीश और उसकी मां कमला को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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