{"_id":"66145e53faa51b204c0853d9","slug":"there-will-be-no-ban-on-charging-compounding-fees-gda-gets-relief-from-high-court-ghaziabad-news-c-30-gbd1015-349897-2024-04-09","type":"story","status":"publish","title_hn":"Ghaziabad News: कंपाउंडिंग शुल्क वसूलने पर नहीं लगेगी पाबंदी, हाईकोर्ट से जीडीए को मिली राहत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Ghaziabad News: कंपाउंडिंग शुल्क वसूलने पर नहीं लगेगी पाबंदी, हाईकोर्ट से जीडीए को मिली राहत
विज्ञापन
गाजियाबाद। शुल्क लेकर निर्माण की कंपाउंडिंग के मामले में सोमवार को जीडीए को हाईकोर्ट से राहत मिल गई। एक भवन मालिक की ओर से दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कंपाउंडिंग करने और इसके लिए शुल्क वसूलने पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया। कोर्ट ने भवन मालिक की ओर से दाखिल की गई याचिका को निरस्त कर दिया।
जीडीए सचिव राजेश कुमार सिंह ने बताया कि सोमवार को इस मामले में सुनवाई हुई। इसमें जीडीए की ओर से पक्ष रखा गया और कोर्ट को अवगत कराया गया कि शासन की ओर से बनाई गई नियमावली के आधार पर एक निर्धारित सीमा में अतिरिक्त निर्माण की पेनाल्टी के साथ कंपाउंडिंग किए जाने का प्रावधान है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कंपाउंडिंग पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
जीडीए सचिव राजेश कुमार सिंह ने बताया कि सोमवार को इस मामले में सुनवाई हुई। इसमें जीडीए की ओर से पक्ष रखा गया और कोर्ट को अवगत कराया गया कि शासन की ओर से बनाई गई नियमावली के आधार पर एक निर्धारित सीमा में अतिरिक्त निर्माण की पेनाल्टी के साथ कंपाउंडिंग किए जाने का प्रावधान है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कंपाउंडिंग पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया।
विज्ञापन

हत्यारोपी तनु।

हत्यारोपी तनु।
विज्ञापन