फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   testimony came on CBI inspector, adjourns hearing

गवाही पर नहीं आए सीबीआई इंस्पेक्टर, टली सुनवाई

Fri, 16 Sep 2016 11:53 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला /गाजियाबाद
ब्यूरो, अमर उजाला /गाजियाबाद Updated Fri, 16 Sep 2016 11:53 PM IST
विज्ञापन
 testimony came on CBI inspector, adjourns hearing
विश्वभारती यूनिवर्सिटी के वीसी के ऑफिस और घर पर सीबीआई ने छापा मारा - फोटो : PTI

एनआरएचएम घोटाले के एक मामले में शुक्रवार को होने वाली सुनवाई सीबीआई इंस्पेक्टर के न आने से टल गई। इंस्पेक्टर मनोज कुमार को इस मामले में बयान दर्ज कराने थे, मगर दिल्ली की एक कोर्ट में किसी अन्य मामले में गवाही होने के चलते वह कोर्ट में पेश नहीं हो सके। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने अब 4 अक्तूबर की तारीख नियत की है।

विज्ञापन


सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक वीके शर्मा के अनुसार एनआरएचएम घोटाले से संबंधित इस मामले में पूर्व डीजी हेल्थ एसपी राम के अलावा यूपीएसआईडीसी के पूर्व निदेशक अभय कुमार वाजपेयी, संजीव कुमार, मुरादाबाद के दवा कारोबारी सौरभ जैन और विवेक जैन आरोपी हैं।
विज्ञापन


उन्होंने बताया कि सीबीआई इस मामले में अपने 40 गवाहों के बयान पूरे करा चुकी है। शुक्रवार को मामले के जांच अधिकारी रहे सीबीआई इंस्पेक्टर मनोज कुमार की गवाही होनी थी, मगर उनकी दिल्ली कोर्ट में व्यस्तता के चलते वह गाजियाबाद सीबीआई कोर्ट में पेश नहीं हो सके। ऐसे में विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने सुनवाई के लिए अब 4 अक्तूबर की तारीख नियत की है।
विज्ञापन
विज्ञापन


दवा कारोबारी रईस आलम को भगौड़ा घोषित करने की कार्रवाई के आदेश
 एनआरएचएम घोटाले में फंसे महाराजगंज के  दवा कारोबारी रईस आलम की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शुक्रवार को भी सीबीआई विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने रईस आलम के खिलाफ भगौड़ा घोषित किए जाने की कार्रवाई का आदेश दे दिया।

बता दें कि एक दिन पूर्व भी एनआरएचएम के ही एक मामले में रईस आलम के खिलाफ कोर्ट ने भगौड़ा घोषित किए जाने की कार्रवाई के आदेश दिए थे।
----
दवा कारोबारी कोर्ट में नहीं हुआ पेश, कोर्ट सख्त
 एनआरएचएम घोटाले के चार मामलों में जमानत पर चल रहे दवा कारोबारी संजय अग्रवाल के कोर्ट में पेश न होने पर कोर्ट सख्त हो गई है। शुक्रवार को चार मामलों में संजय अग्रवाल को पेश होना था, मगर चारों ही मामलों में उसने अपनी हाजिरी माफी की अर्जी कोर्ट में अधिवक्ता के माध्यम से पेश की थी।


इस पर कोर्ट ने आरोपी को अंतिम मौका देते हुए सख्ती भरे लहजे में कहा है कि आगामी तारीख पर भी अगर वह कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो इसे जमानत की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा। सुनवाई के लिए 27 अक्तूबर की तारीख नियत की है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed