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Ghaziabad News: बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष सश्रम कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 30 Jan 2024 03:36 AM IST
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Ten years of rigorous imprisonment to the accused of raping a child
गाजियाबाद। ट्रॉनिका सिटी थाना क्षेत्र में छह वर्ष पहले मासूम से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को अदालत ने 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। विशेष पॉक्सो कोर्ट की न्यायाधीश दीपिका तिवारी ने 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। दोषी को सजा दिलाने में बच्ची के बयान और तीन डॉक्टरों के पैनल से बनाई गई मेडिकल रिपोर्ट अहम रहे। विशेष लोक अभियोजक उत्कर्ष वत्स ने बताया कि थाना ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र में रहने वाली नौ साल की बच्ची को पड़ोस में रहने वाला पंकज 10 मार्च 2018 को उठाकर ले गया था। पंकज ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी बच्ची ने अपने परिजनों को बताई। पिता ने मामले की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर पंकज को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। जांच के बाद पुलिस ने 23 में 2018 को पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। सोमवार को मामले की अंतिम सुनवाई विशेष पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश दीपिका तिवारी की कोर्ट में हुई। 11 गवाह पेश किए गए। कोर्ट ने पेश सबूत और गवाहों के बयान के आधार पर पंकज को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए हैं।
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