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Ghaziabad News: दहेज हत्या में पति को दस, सास-ससुर को सात-सात वर्ष का कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 18 Aug 2024 03:36 AM IST
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Ten years imprisonment for husband and seven years for mother-in-law and father-in-law for dowry murder
गाजियाबाद। मसूरी क्षेत्र में चार वर्ष पूर्व दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता की हत्या करने के दोषी पति साजिद को 10 वर्ष व सास गुलशिना और ससुर को सात-सात वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवकुमार तिवारी ने पति पर सात हजार और सास व ससुर पर तीन-तीन हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। साक्ष्य के अभाव में देवर राशिद व गुड्डू को बरी कर दिया।
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जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार ने बताया कि शाहरुख ने दो अप्रैल 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि गुलशन का निकाह 26 अप्रैल 2016 को मसूरी थाना क्षेत्र के ढबारसी निवासी अलीमुद्दीन के बेटे साजिद के साथ हुआ था। उसी घर में बड़ी बहन रहमत का भी निकाह हुआ है। निकाह में हैसियत के अनुसार दान दिया था। शादी में दिए गए दान-दहेज से पति साजिद, ससुर अलीमुद्दीन, सास गुलसीना और देवर राशिद व गुड्डू खुश नहीं थे। बहन को मायके से दहेज लाने के लिए परेशान करते थे। आए दिन पिटाई कर दो लाख रुपये नकद व मोटरसाइकिल की मांग करते थे।
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गुलशन की बहन रहमत ने पीटने की सूचना भाई शाहरुख को दी। भाई के पहुंचने से पहले ही पांचों आरोपियों ने पीट-पीट कर गुलशन की हत्या कर दी थी। सुनवाई के दौरान अदालत में आठ गवाह और सात साक्ष्य पेश किए गए थे।
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