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अधोमानक सामान बिर्की करने वालों पर लगा जुर्माना

Fri, 29 Apr 2016 12:40 AM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, गाजियाबाद
ब्यूरो/ अमर उजाला, गाजियाबाद Updated Fri, 29 Apr 2016 12:40 AM IST
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 penalty on those goods sell
शोध - फोटो : अमर उजाला

एडीएम सिटी प्रीति जायसवाल ने मानकों को ताक पर रखकर खाद्य सामान बिक्री करने वालों पर जुर्माना लगाया है। फूड सेफ्टी विभाग के डीओ अजय जायसवाल ने बताया कि साहिबाबाद के बीआर फूड्स प्रा. लि. से 12 मार्च 2014 को पनीर का सैंपल लिया गया था। स्टेट लैब की रिपोर्ट में यह सब स्टैंडर्ड पाया गया।

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एडीएम ने फर्म पर 1.25 लाख का जुर्माना लगाया है। इसी फर्म के टोंड दूध का सैंपल भी जांच में फेल मिला है। इसके लिए 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।  मोदीनगर के फ्यूजन रेस्टोरेंट से पनीर का सैंपल तीन अगस्त 2015 को लिया गया था। जांच में फेल पाए जाने पर रेस्टोरेंट पर 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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कादराबाद निवासी राजपाल सिंह के दूध का सैंपल भी फेल आया है। 18 दिसंबर 2013 को लिए गए इस सैंपल में फैट कम मिला था। इसके आधार पर दूध विक्रेता पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एडीएम ने मोदीनगर के परवेंद्र कुमार पर भी 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इनके यहां से लिए गए दूध का सैंपल जांच में फेल आया था।

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