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Ghaziabad News: सड़क दुर्घटना में बाइक सवार की मौत पर 74 लाख देने का आदेश

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 17 Jan 2025 12:32 AM IST
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Order to give Rs 74 lakh on death of bike rider in road accident
गाजियाबाद। ट्रैक्टर और बाइक की भिड़ंत में बाइक सवार युवक की मौत होने पर मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने ट्रैक्टर चालक से 74 लाख भुगतान कराने की आरसी जिलाधिकारी को जारी की है। न्यायाधिकरण के अध्यक्ष संजय वीर सिंह ने एक अप्रैल 2024 के निर्णय में मृतक के परिजनों को 62 लाख 40 हजार सात सौ रुपये भुगतान करने का आदेश दिया था। लेकिन ट्रैक्टर चालक नीरज और ट्रैक्टर मालिक व नीरज के पिता रविंद्र ने भुगतान नहीं किया। बृहस्पतिवार को न्यायाधिकरण ने आरसी जारी करते हुए 7.50 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 74,88,840 रुपये वसूली का आदेश दिया।
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अधिवक्ता डॉ. राजकुमार चौहान ने बताया कि 18 फरवरी 2022 में हापुड़ के पिलखुवा कोतवाली में रोशन सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि उनके मामा का लड़का सुधीर तोमर निवासी ग्राम अनवरपुर पिलखुवा अपनी मोटर साइकिल से दिनेश नगर से गांव अनवरपुर जा रहा था। शाम को लगभग सात से 7.30 बजे पवला चौराहा के पास पहुंचा था, उसी समय नीरज उर्फ गौरव मुकीमपुर मधैया थाना भोजपुर लाल रंग के ट्रैक्टर को तेजी से चलाता हुआ आया। उसने सुधीर की मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। इस हादसे में सुधीर गंभीर रूप से घायल हो गए और बाइक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। घायल सुधीर को जीएस मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। न्यायाधिकरण में डॉ. राजकुमार चौहान ने मृतक की पत्नी शोभना, पिता दिलीप, माता उमेशवती और तीन छोटे बच्चों की तरफ से अर्जी लगाई थी।
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