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Ghaziabad News: खोड़ा में बहुमंजिला इमारतों को नोटिस की तैयारी, 30 हजार लोग होंगे प्रभावित
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खोड़ा। नगरपालिका ने क्षेत्र में बनी अवैध बहुमंजिला इमारतों को नोटिस देने की तैयारी कर ली है। इन बहु मंजिला इमारतों की मानक से अधिक मंजिल को स्वयं हटाना होगा। यदि भवन मालिक ऐसा नहीं करते हैं तो नगर पालिका उनको सील करते हुए स्वयं हटाएगी। इसका खर्च भी भवन मालिकों से वसूला जाएगा। पालिका ने 5,165 अवैध इमारतों के मालिकों को नोटिस दिए जाएंगे और इससे करीब 30 हजार लोग प्रभावित होंगे।
दरअसल, खोड़ा में बहु मंजिला इमारत में आग से चार लोगों की मौत के बाद क्षेत्र का सर्वे कराया गया था। इसमें 5,165 अवैध बहुमंजिला इमारतें पाई गईं थी। पालिका ने इसी माह के अंत कर सभी अवैध बहुमंजिला इमारतों के मालिकों को नोटिस देने की बात कही है। नोटिस के बाद अवैध इमारत की सीलिंग और धस्तीकरण की कार्रवाई की जा सकती है। सर्वे में इमारतों के पांच से छह मंजिल तक बनने की बात सामने आई है। जबकि इमारत नियम के तहत भूतल के साथ अधिकतम तीन मंजिल बनाने का है। इसमें भी संबंधित विभाग से प्रत्येक फ्लोर के लिए एनओसी लेनी अनिवार्य होती है। इसके बाद भी 34 वार्डों में सर्वे में पांच से छह मंजिला 51652 मकान और 31 हजार मकान चार मंजिल के मिले हैं। अब नगरपालिका की ओर से इन बहुमंजिला इमारतों के मालिकों को नोटिस जारी कर स्वयं अतिरिक्त मंजिल हटाने के निर्देश करेगा। भवन स्वामी यदि स्वयं कार्रवाई नहीं करता तो बाद में नगरपालिका की ओर से सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
नगरपालिका खोड़ा शैलेंद्र सिंह, अधिशासी अभियंता ने बताया कि आग लगने वाली अवैध इमारत के बिल्डर को नोटिस भेजा गया। नगरपालिका क्षेत्र में मानकों का उल्लंघन कर बहुमंजिला इमारत बनाई गई हैं। इनके मालिकों को भी इसी माह में नोटिस दिया जाएगा और उसके बाद सीलिंग-ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की जा सकती है।
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दरअसल, खोड़ा में बहु मंजिला इमारत में आग से चार लोगों की मौत के बाद क्षेत्र का सर्वे कराया गया था। इसमें 5,165 अवैध बहुमंजिला इमारतें पाई गईं थी। पालिका ने इसी माह के अंत कर सभी अवैध बहुमंजिला इमारतों के मालिकों को नोटिस देने की बात कही है। नोटिस के बाद अवैध इमारत की सीलिंग और धस्तीकरण की कार्रवाई की जा सकती है। सर्वे में इमारतों के पांच से छह मंजिल तक बनने की बात सामने आई है। जबकि इमारत नियम के तहत भूतल के साथ अधिकतम तीन मंजिल बनाने का है। इसमें भी संबंधित विभाग से प्रत्येक फ्लोर के लिए एनओसी लेनी अनिवार्य होती है। इसके बाद भी 34 वार्डों में सर्वे में पांच से छह मंजिला 51652 मकान और 31 हजार मकान चार मंजिल के मिले हैं। अब नगरपालिका की ओर से इन बहुमंजिला इमारतों के मालिकों को नोटिस जारी कर स्वयं अतिरिक्त मंजिल हटाने के निर्देश करेगा। भवन स्वामी यदि स्वयं कार्रवाई नहीं करता तो बाद में नगरपालिका की ओर से सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
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नगरपालिका खोड़ा शैलेंद्र सिंह, अधिशासी अभियंता ने बताया कि आग लगने वाली अवैध इमारत के बिल्डर को नोटिस भेजा गया। नगरपालिका क्षेत्र में मानकों का उल्लंघन कर बहुमंजिला इमारत बनाई गई हैं। इनके मालिकों को भी इसी माह में नोटिस दिया जाएगा और उसके बाद सीलिंग-ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की जा सकती है।
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