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नए साल से गंदगी फैलाने पर लगेगा जुर्माना

Mon, 07 Nov 2016 12:43 AM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला गाजियाबाद
ब्यूरो/ अमर उजाला गाजियाबाद Updated Mon, 07 Nov 2016 12:43 AM IST
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Look at the mess the new year penalty
कूड़ा - फोटो : अमर उजाला
नए साल में शहर को साफ-सुथरा बनाने के लिए नगर निगम ‘स्पॉट फाइन पॉलिसी’ को लागू करने की तैयारी कर रहा है। सड़कों पर कूड़ा-गंदगी फेंकने, मलबा डालने, पालतू पशुओं के गंदगी करने पर रोक के लिए नगर निगम ने यह पॉलिसी बनाई है।
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बोर्ड के सुझाव पर किए पॉलिसी में संशोधन के बाद निगम ने इसका फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। अब इसका प्रकाशन कर जनता से आपत्तियां मांगी जाएगी। इस पॉलिसी के दायरे में चाय की दुकान वाले से लेकर बड़े अस्पतालों, होटलों और डेयरियों को भी लाया गया है।
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इसी साल 22 जून को कार्यकारिणी समिति और फिर बोर्ड की बैठक में पॉलिसी को मंजूरी मिल चुकी है। अब इसका गजट नोटिफिकेशन कराया जाना बाकी है। निगम के स्वास्थ्य विभाग ने जुर्माने की रकम में सदन के सुझाव के बाद संशोधित ड्राफ्ट तैयार कर लिया है।
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अपर नगर आयुक्त डीके सिन्हा ने बताया कि जल्द ही इस पॉलिसी का प्रकाशन कराकर जनता से आपत्तियां ली जाएंगी। इनका निस्तारण कराकर शासन को गजट नोटिफिकेशन के लिए भेजी जाएगी। गजट के बाद इसे शहर में लागू किया जाएगा। उम्मीद है कि जनवरी से यह पॉलिसी लागू हो जाएगी।


इन पर लगेगा जुर्माना
आवासीय, दुकानदार, रेस्तरां, होटल और औद्योगिक प्रतिष्ठानों से खुले में कचरा डालने पर 100, 250, 400, 500 और 1000 रुपये फाइन लगेगा। ठेला व्यवसायियों द्वारा कचरा फैलाने पर 200 रुपये, गोबर सड़क पर डालने और सीवर-नाले में बहाने पर 1000 रुपये, बिल्डिंग मेटीरियल सड़क पर डालने पर 1000 रुपये, सरकारी भवनों, चौराहों पर स्लोगन लिखने, पोस्टर लगाने पर 1500 रुपये, रोड काटने-नाली तुड़वाने पर 500 रुपये, दुकानदारों के ढक्कनदार डस्टबिन न रखने पर 500 रुपये, मीट की दुकानों का कचरा फैलाने पर 500 रुपये, हेयर कटिंग सैलून द्वारा गंदगी फैलाने पर 100 रुपये, आम रास्ता, सड़क-दुकानों के सामने खाली सरकारी जमीन पर भवन सामग्री डालकर व्यवसाय करने पर 2500 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक-दवाखाना द्वारा गंदगी डालने पर भी भारी जुर्माना वसूला जाएगा।
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