{"_id":"66970b7ffecfa8476b0cea04","slug":"life-imprisonment-to-three-for-murder-of-brother-in-property-dispute-ghaziabad-news-c-30-gbd1013-420748-2024-07-17","type":"story","status":"publish","title_hn":"Ghaziabad News: संपत्ति विवाद में भाई की हत्या के मामले में तीन को आजीवन कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Ghaziabad News: संपत्ति विवाद में भाई की हत्या के मामले में तीन को आजीवन कारावास
विज्ञापन
गाजियाबाद। मसूरी के गांव काजीपुरा में संपत्ति विवाद में भाई की हत्या के मामले में कोर्ट ने तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर जुर्माना भी लगाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुनील कौशिक ने बताया कि मसूरी क्षेत्र के गांव काजीपुरा में रहने वाले विपिन का उसके भाई दुष्यंत के साथ संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था । 11 अप्रैल 2019 को इसी विवाद में दुष्यंत ने अपने साथियों के साथ मिलकर विपिन पर हमला किया था। हमले में विपिन के गोली लगी थी। अस्पताल में विपिन की मौत हो गई। मामले की विपिन के भाई संजय कुमार ने दुष्यंत, इंद्रवीर, आदित्य, अलका और आर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर सभी आरोपियों गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। मंगलवार को मामले की अंतिम सुनवाई एडीजे 10 कोर्ट के न्यायाधीश आनंद प्रकाश सिंह की कोर्ट में हुई। कोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से 13 गवाह पेश किए गए। पेश सबूत और गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने दुष्यंत, इंद्रवीर और आदित्य को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दुष्यंत, इंद्रवीर और आदित्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दुष्यंत पर 51 हजार रुपये, इंद्रवीर और आदित्य पर 41-41 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है, जबकि अलका और आर्य को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुनील कौशिक ने बताया कि मसूरी क्षेत्र के गांव काजीपुरा में रहने वाले विपिन का उसके भाई दुष्यंत के साथ संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था । 11 अप्रैल 2019 को इसी विवाद में दुष्यंत ने अपने साथियों के साथ मिलकर विपिन पर हमला किया था। हमले में विपिन के गोली लगी थी। अस्पताल में विपिन की मौत हो गई। मामले की विपिन के भाई संजय कुमार ने दुष्यंत, इंद्रवीर, आदित्य, अलका और आर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
विज्ञापन
पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर सभी आरोपियों गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। मंगलवार को मामले की अंतिम सुनवाई एडीजे 10 कोर्ट के न्यायाधीश आनंद प्रकाश सिंह की कोर्ट में हुई। कोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से 13 गवाह पेश किए गए। पेश सबूत और गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने दुष्यंत, इंद्रवीर और आदित्य को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दुष्यंत, इंद्रवीर और आदित्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दुष्यंत पर 51 हजार रुपये, इंद्रवीर और आदित्य पर 41-41 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है, जबकि अलका और आर्य को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
विज्ञापन