Ghaziabad: सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सभी आरोपियों को आजीवन कारावास, 16 साल पुराने केस में कोर्ट ने सुनाया
सामूहिक दुष्कर्म में सहयोग करने की दोषी दोनों महिलाओं को 10-10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। वहीं दुष्कर्म करने से दोषी कलुवा, आसिफ ,अख्तर और शाह फैजल पर 25- 25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
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गाजियाबाद के धौलाना क्षेत्र 16 साल बाद नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अदालत ने 6 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दुष्कर्म के दोषियों को 25 -25 हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया। वहीं दुष्कर्म में सहयोगी महिलाओं को 10 -10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
मामले में अदालत द्वारा सहयोगी आरोपी 2 महिला विमला व पिंकी सहित ,आसिफ, अख्तर,शाह फैजल व कलवा को सजा सुनाई गई। वही अर्थदंड से प्राप्त की गई, धनराशि में से आधी धनराशि अदालत द्वारा पीड़िता को दिए जाने का आदेश पारित किया गया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रजनीकांता प्रजापति और अभियोजन अधिकारी शैली भारद्वाज ने बताया कि थाना धौलाना क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग 27 अप्रैल 2007 गांव की दो महिलाओं के साथ उर्स मेला देखने के लिए गई थी।
महिलाओं के सहयोग से गांव में ही रहने वाले कलुवा ,आसिफ ,अख्तर, और शाह फैजल ने नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। महिलाएं युवकों से पैसे लेकर इस कार्य को करवाती थी। नाबालिक को मेला दिखाने के बहाने ले गई,और पानी की बोतल भरने के बहाने खेत में पीर बाबा के पास लगे नल के पर भेज दिया। जिसके बाद पीड़िता को युवकों द्वारा अगवा कर लिया गया,उसके मुंह में कपड़ा ठूंस कर दुष्कर्म के घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया।
यह बात नाबालिग ने अपने भाई को बताई। नाबालिग के भाई ने मामले की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराते हुए दोनों महिला समेत 6 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई । पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। सोमवार को मामले की अंतिम सुनवाई एससी/एसटी एक्ट कोर्ट न्यायाधीश हीरालाल की अदालत में हुई। अदालत ने सुनवाई के बाद पेश सबूत और गवाहों के बयान के आधार पर सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
सामूहिक दुष्कर्म में सहयोग करने की दोषी दोनों महिलाओं को 10-10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। वहीं दुष्कर्म करने से दोषी कलुवा, आसिफ ,अख्तर और शाह फैजल पर 25- 25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अदालत ने अर्थदंड से प्राप्त होने वाली धनराशि में से आधी धनराशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश पारित किया है।